
गर्भस्थ शिशु समेत तिहरे हत्याकांड मामले में कपिलेश्वर सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज।
दरभंगा: नगर थाना क्षेत्र के जीएम रोड पर हुई गर्भस्थ शिशु समेत लोमहर्षक तिहरे हत्याकांड में दरभंगा राज के वंशज कपिलेश्वर सिंह की अग्रिम जमानत याचिका द्वितीय एडीजे संतोष कुमार पांडेय की अदालत ने खारिज कर दी।
अभियुक्त कपिलेश्वर सिंह, जो दरभंगा राजकुमार शुभेश्वर सिंह के पुत्र हैं, को अब जमानत के लिए या तो अदालत में आत्मसमर्पण करना होगा या पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ेगी। सत्रवाद संख्या 217/22 में कोर्ट ने 10 अक्टूबर 2025 को उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता (दप्रसं) की धारा 319 के तहत अभियुक्त बनाया था और उपस्थिति का नोटिस जारी किया था।
बताते चलें कि 10 फरवरी 2023 की शाम मकान-जमीन कब्जे के विवाद में एक गर्भवती महिला और उसके भाई संजय कुमार की निर्मम हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड में महिला के गर्भस्थ शिशु की भी मौत हो गई। आरोपी कपिलेश्वर सिंह ने खुद को मामले की सूचिकार का ममेरा भाई बताया है।

