Home Featured केशव चौधरी हत्याकांड में सात दोषियों को आजीवन सश्रम कारावास

केशव चौधरी हत्याकांड में सात दोषियों को आजीवन सश्रम कारावास

दरभंगा: प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार की अदालत ने मनीगाछी थाना क्षेत्र के चनौर गांव निवासी केशव कुमार चौधरी हत्याकांड में सात दोषियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी दोषियों पर कुल 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मनीगाछी थाना कांड संख्या 162/21 से संबंधित सत्रवाद संख्या 346/21 में अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद चनौर निवासी राम यादव, विजय यादव, लाल कुमार यादव, अनिल यादव, मटकून यादव, पप्पू यादव और सुनील यादव को सजा सुनाई।

अदालत ने भादवि की धारा 302 के तहत सभी दोषियों को आजीवन सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 328 के तहत 10 वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है। अर्थदंड नहीं देने पर धारा 302 में तीन वर्ष और धारा 328 में दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोनों धाराओं में दी गई सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि अदालत ने अर्थदंड की राशि मृतक के परिजनों को देने का आदेश दिया है। एपीपी रेणु झा ने बताया कि सात सितंबर को अदालत ने सभी आरोपितों को हत्या के मामले में दोषी करार दिया था। इसके बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी कर अदालत ने मंगलवार को सजा सुनाई।

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