
हत्या मामले में पिता व पुत्र को उम्रकैद की सजा।
दरभंगा: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ग्यारह) रंजन कुमार मिश्रा की अदालत ने मनीगाछी थाना क्षेत्र के वाजिदपुर गांव के असरफ नद्याफ (नद्दाफ) और उनके पुत्र मो. अकबर को हत्या के मामले में आजीवन सश्रम कारावास तथा 75,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दोनों अभियुक्त 6 अप्रैल 2021 से मंडल कारा, दरभंगा में रिमांड व कारावास में हैं। अदालत ने कहा कि दोनों की सजाएँ साथ-साथ चलेंगी।

घटना व मुकदमा विवरण के अनुसार, आम तोड़ने को लेकर हुई लड़ाई के बाद 2 जून 2021 को बाजितपुर गांव में मोहम्मद सलाउद्दीन की रॉड से प्राणघातक हमला कर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई फखरुद्दीन नद्दाफ के लिखित आवेदन के आधार पर मनीगाछी थाना में मामला दर्ज किया गया, जिसमें वाजिदपुर के असरफ नद्दाफ और उनके पुत्र मो. अकबर सहित कुल 13 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था।

विचारण के दौरान 17 दिसंबर 2021 को आरोपों की औपचारिक तौर पर घोषणा की गई। राज्य पक्ष ने अदालत में कुल छह गवाहों सहित चिकित्सक की गवाही कराई। सुनवाई में महिला अधिवक्ता रानी सिंह ने अभियोजन का सहयोग किया। अदालत ने 14 जुलाई को दोनों अभियुक्तों को उक्त धाराओं के तहत दोषी ठहराया था। सोमवार को सजा-स्नग्रहण (किरदार निर्धारण) पर अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों व अभिलेखगत साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया गया।
अपर लोक अभियोजक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्तों की सजा के खिलाफ आवेदक उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं।

