Home Featured पति की हत्या मामले में पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास।

पति की हत्या मामले में पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास।

दरभंगा: प्रेम प्रसंग में पति की निर्मम हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आदिदेव की अदालत ने सिमरी थाना क्षेत्र के कमरौली गांव निवासी संगीता देवी और उसके कथित प्रेमी कुंदन कुमार उर्फ बजरंगी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि सिमरी थाना कांड संख्या 147/23 से संबंधित सत्रवाद संख्या 675/23 में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 24 जुलाई को दोनों आरोपितों को भारतीय न्याय संहिता लागू होने से पूर्व के प्रावधानों के तहत भारतीय दंड संहिता (भादवि) की धारा 302/34 के अंतर्गत दोषी ठहराया था। गुरुवार को सजा के बिंदु पर अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने तथा उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन के बाद अदालत ने सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक (एपीपी) दिलीप कुमार साह ने बताया कि घटना 21 जुलाई 2023 की रात सिमरी थाना क्षेत्र के कमरौली गांव स्थित कुमरपट्टी चौर के एक मुर्गी फार्म पर हुई थी। इस संबंध में मृतक राम कुमार साह के पिता रामाशीष साह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

प्राथमिकी के अनुसार, घटना वाले दिन राम कुमार साह अपने बच्चे का जन्मदिन मनाने के लिए मुर्गी फार्म पर पहुंचा था, जहां उसकी पत्नी संगीता देवी रहती थी। अभियोजन के अनुसार, संगीता देवी और कुंदन दास के बीच प्रेम संबंध था। आरोप है कि उसी रात दोनों ने मिलकर राम कुमार साह की लाठी-डंडे से बेरहमी से पिटाई की। हमले के दौरान उसकी एक आंख भी फोड़ दी गई, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर अदालत ने दोनों आरोपितों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लोक अभियोजक ने बताया कि दोनों दोषी घटना के समय से ही न्यायिक हिरासत में हैं।

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