
उत्पाद अधिनियम में 254 अभियुक्त दोषी, 3.28 लाख रुपये अर्थदंड जमा।
दरभंगा: उत्पाद अधिनियम से जुड़े मामलों में उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश द्वितीय रंजन कुमार मिश्रा की अदालत ने अगस्त माह में 254 अभियुक्तों को दोषी करार दिया। उत्पाद के विशेष लोक अभियोजक (स्पेशल एपीपी) हेमंत कुमार ने बताया कि सभी अभियुक्तों को प्रथम अपराध के आधार पर अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

अदालत ने दोषी करार दिए गए सभी अभियुक्तों को निर्धारित अर्थदंड की राशि कोर्ट नजारत में जमा करने का आदेश दिया। आदेश के अनुपालन में 254 दोषसिद्ध अभियुक्तों ने अगस्त माह में कुल 3 लाख 28 हजार रुपये अर्थदंड के रूप में जमा किए।
अर्थदंड की राशि जमा करने के बाद संबंधित अभियुक्तों को उनके-अपने मामलों में नियमानुसार मुक्त किया गया।

