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April 16, 2019

फोटो युक्त मतदाता पर्ची का 22 अप्रैल तक करे वितरण :- डीएम

दरभंगा कार्यालय:-भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोक सभा आम निर्वाचन के अवसर पर सभी मतदाताओं को फोटो पहचान पर्ची (Photo Voter Slip) उपलब्ध कराया जा रहा है। फोटो मतदाता पर्ची के वितरण की जवाबदेही बी.एल.ओ.(बूथ लेवल ऑफिसर) को दी गई है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी बी.एल.ओ. को मतदान की तिथि से 07 दिन पहले तक सभी मतदाताओं को फोटो मतदाता पर्ची उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया है।
फोटो मतदाता पर्ची में मतदाताओं की सुविधा हेतु मतदान केन्द्र का नाम, संख्या मतदाता सूची में क्रमांक आदि का ब्यौरा दिया गया है। आयोग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है। कि फोटो मतदाता पर्ची का इस्तेमाल मतदाताओं के पहचान के लिए कदापि नही किया जा सकेगा। मतदान करने के लिए निर्वाचकों के पास ईपिक अथवा आयोग द्वारा अनुमोदित 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक साथ रखना अनिवार्य होगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने फोटो मतदाता पर्ची का शत्-प्रतिशत् वितरण सुनिश्चित कराने हेतु सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों/सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है।
आयोग के निर्देशानुसार फोटो मतदाता पर्ची का वितरण बी.एल.ओ. के द्वारा घर-घर जाकर संबंधित मतदाताओं के बीच किया जायेगा। यह पर्ची संबंधित मतदाता स्वयं अथवा उनके अनुपलब्ध रहने पर उनके परिवार के सदस्य प्राप्त करेंगे। पर्ची के वितरण के वक्त बी.एल.ओ. द्वारा उस पर हस्ताक्षर अंकित किया जायेगा। बी.एल.ओ. मतदाता के घर पर जाकर संबंधित मतदाताओं की पहचान करेंगे एवं उसके बाद पर्ची पर हस्ताक्षर करके उसे हस्तगत करायेंगे।
इसके साथ ही बी.एल.ओ. द्वारा फोटो मतदाता पर्ची के वितरण की प्राप्ति का हस्ताक्षर संबंधित मतदाता से एक पंजी में प्राप्त किया जायेगा। किसी मतदाता के अनपढ़ होने की स्थिति में उनके अंगूठे का निशान पंजी में प्राप्त कर बी.एल.ओ. द्वारा सत्यापित कर दिया जायेगा।
मतदाता पर्ची के वितरण के समय अगर कोई मतदाता अनुपलब्ध है ।अथवा बाहर चला गया है अथवा जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वैसे मतदाता के पर्ची पर मृत्यु लिख कर मुहर लगा दिया जायेगा। मतदाता पर्ची वितरण के समय राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बी.एल.ए./अभ्यर्थी के अभिकर्त्ता साथ रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई अन्य गैर-सरकारी व्यक्ति के द्वारा इसका वितरण नहीं होगा।
सभी बी.एल.ओ. को हिदायत दिया गया है कि वे मतदाता पर्ची वितरण कार्य में किसी गैर-सरकारी व्यक्ति का सहयोग कतई नही लेंगे। उन्होंने कहा कि मतदाता पर्ची वितरण प्रक्रिया को सेक्टर दण्डाधिकारी रैण्डमली जाँच करेंगे। वहीं संबंधित बी.डी.ओ./सी.ओ. एवं निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी इसका सघन पर्यवेक्षण करेंगे। सभी बी.एल.ओ. मतदाता पर्ची वितरण का प्रतिवेदन प्रपत्र – 4 में प्रतिदिन बी.डी.ओ. को उपलब्ध करायेंगे।

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