भाजपा विधायक को कोर्ट से नही मिली राहत, 27 मई तक बढ़ी हिरासत अवधि।
दरभंगा: अलीनगर के वर्तमान भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। दरभंगा व्यवहार न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत से एक आपराधिक मामले के में अपीलार्थी अलीनगर के भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव समेत दो को शुक्रवार को राहत नहीं मिली। न्यायालय ने अपील को खारिज कर सजा को बरकरार रखते हुए जेल भेज दिया।

बहस के बाद कोर्ट ने भादवि की धारा 506 में दोनों को दोषी पाया। इसमें 27 मई को सजा सुनाई जाएगी। कोर्ट ने भादवि की धारा 323 में सजा को बरकरार रखा है। सुनवाई के दौरान दोनों को दरभंगा मंडल कारा से कोर्ट लाया गया था। इसके बाद कड़ी सुरक्षा में जेल भेज दिया गया।

शुक्रवार से सजा की तिथि की गिनती की जाएगी। राहत के लिए अब विधायक को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। वहां से आदेश आने तक दोनों को जेल में रहना होगा। बहस के दौरान सूचक उमेश मिश्र ने सजा बढ़ाने की मांग की थी।

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