ब्याहता की हत्या मामले में एक दोषी करार।
दरभंगा: व्यवहार न्यायालय दरभंगा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभात कृष्णा ने गुरुवार को कमतौल थाना क्षेत्र के सिरहुल्ली गांव निवासी राम बिलास यादव के पुत्र सतीश यादव को अपनी ब्याहता पत्नी की हत्या में दोषी करार देते हुए बंध पत्र खंडित कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अभियुक्त के सजा अवधि निर्धारण पर सुनवाई के लिए 6 मार्च की तिथि निर्धारित की गई है। अपर लोक अभियोजक अमरेन्द्र नारायण झा ने बताया कि शादी के महज चार महीने बाद ही विभा देवी से दहेज में मोटरसाइकिल की मांग पूर्ति नहीं होने पर पति सतीश यादव, ससुर राम बिलास यादव, सास सकरी देवी, देवर मनीत यादव और छोटू यादव ने एक राय होकर 19 जून 2016 को मिट्टी तेल डालकर जला दिया। इलाज के क्रम में विभा देवी की मृत्यु हो गई। जिसकी प्राथमिकी मृतका विभा देवी का पिता मनोरथ यादव साकिन नूरचक थाना बिस्फी जिला मधुबनी ने कमतौल थाना में कांड दर्ज कराया। अनुसंधानक ने पति सतीश यादव के विरूद्ध अनुसंधान पूर्ण कर चार्ज शीट अदालत में समर्पित किया और शेष अभियुक्तों के विरुद्ध 6 साल बाद भी अनुसंधान पूरक जारी है।

नवचयनित शिक्षकों के बीच बांटा गया नियुक्ति पत्र।
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