बिना निबंधन नही होगा नावों का परिचालन, परिवहन कार्यालय में कराएं निबंधन।
दरभंगा : मोटर वाहन अधिनियम के तहत सड़कों पर चलने वाले वाहनों के तरह ही पानी में चलने वाले नावों का भी निबंधन कराना अनिवार्य किया गया है। जिला प्रशासन, दरभंगा द्वारा आसन्न बाढ़ की आशंका के मद्देनजर राहत एवं बचाव कार्य चलाने हेतु निजी नाव मालिकों से एकरारनामा किया गया है। नाव मालिक को अपने-अपने नावों का जिला परिवहन कार्यालय, दरभंगा में निबंधन कराने को कहा गया है। इस हेतु नाविक का फोटो-पहचान पत्र एवं निबंधन शुल्क जमा करना होगा। जिलाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारियों को उनके अंचल में उपलब्ध सभी निजी एवं सरकारी नावों का तुरंत निबंधन करा लेने का निदेश दिया है। उन्होंने कहा कि इस कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने अथवा असहयोग करने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। वे बाढ़ पूर्व तैयारी की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। बैठक में ए.डी.एम, एल.आर.डी.सी, आपदा प्रभारी, सभी अंचलाधिकारी आदि उपस्थित थे।
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