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October 10, 2020

दुर्गा पूजा को लेकर जिला शांति समिति की हुई बैठक।

दरभंगा: समाहरणालय परिसर अवस्थित अंबेडकर सभागार में जिला पदाधिकारी, दरभंगा डॉ. त्यागराजन एस.एम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा श्री बाबू राम की अध्यक्षता में दुर्गापूजा को लेकर जिला शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में सभी पूजा समितियों को जिलाधिकारी द्वारा गृह विभाग (विशेष शाखा) द्वारा निर्गत आदेश से अवगत कराते हुए कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 एवं बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2020 के बीच दुर्गापूजा के त्योहार की तिथियाँ पड़ रही हैं । दुर्गापूजा में बड़ी संख्या में भीड़ पंडाल/मंडप/मंदिर/शिवालय इत्यादि स्थानों पर एकत्रित होते हैं। लेकिन कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों का पालन इस अवसर पर सख्ती से कराया जाना आवश्यक है ।

उक्त के अवसर पर गृह विभाग(विशेष शाखा) द्वारा कन्टेनमेंट जोन के बाहर दुर्गा-पूजा 2020 के आयोजन के संबंध में निम्न दिशा-निर्देश जारी किया गया है।

01. जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूजा संबंधी किसी कार्यक्रम से चुनाव आचार संहिता एवं भारत निर्वाचन आयोग के किसी निदेश का उल्लंघन न हो।

02. दुर्गापूजा का आयोजन मंदिरों में या निजी रूप से घर पर ही किया जाए। मंदिरों में आयोजन के लिए निम्नलिखित शर्ते रहेंगी :-

(क)मंदिर में पूजा पंडाल/मंडप का निर्माण किसी विशेष विषय (Theme) पर नहीं किया जाएगा।

(ख) इसके आसपास कोई तोरण द्वार अथवा स्वागत द्वार नहीं बनाया जाएगा।

(ग) जिस जगह मूर्तियाँ रखी गई हैं, उस स्थान को छोड़कर शेष भाग खुला (Open to air) रहेगा।

(घ) सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली (Public Address System) का उपयोग नहीं किया जाएगा।

(ड़) इस अवसर पर किसी प्रकार के मेला (Fair) का आयोजन नहीं किया जाएगा।

(च) पूजा स्थल के आसपास खाद्य पदार्थ का स्टॉल नहीं लगाया जायेगा।

(छ) किसी प्रकार के विसर्जन जुलूस की अनुमति नहीं दी जायेगी। जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित तरीके से चिन्हित स्थानों पर ही मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। विसर्जन विजयादशमी (25 अक्टूबर 2020) को ही पूर्ण कर लिया जायेगा।

(ज) कोई सामुदायिक भोज/प्रसाद या भोग का वितरण नहीं किया जाएगा।

(झ) आयोजकों/पूजा समितियों द्वारा किसी रूप में आमंत्रण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

(ञ) मंदिर में पूजा पंडाल / मंडप के उद्घाटन के लिए कोई सार्वजनिक समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा।

(ट) मंदिर में पूजा के आयोजकों द्वारा पर्याप्त सेनिटाईजर की व्यवस्था की जायेगी।

(ठ) कोविड-19 के संक्रमण रोकने के संबंध में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत मापदण्ड (Protocol) का पालन करना अनिवार्य होगा।

(ड) पूजा के आयोजको/कार्यकर्ताओं एवं उससे संबंधित अन्य व्यक्तियों को स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा।

3. किसी भी सार्वजनिक स्थल, होटल, क्लब आदि पर गरवा/डॉडिया, रामलीला इत्यादि कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा।

4. रावण दहन का कार्यक्रम सार्वजनिक स्थान पर आयोजित नहीं किया जायेगा। ऐसा करने पर भीड़ जमा होने की आशंका है।

5. सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क का प्रयोग तथा सामाजिक दूरी (न्यूनतम 6 फीट) का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना अनिवार्य होगा । सभी आगन्तुकों के तापमान की जाँच (Thermal Screening) की जायेगी ।

6. जिला प्रशासन द्वारा आयोजकों के सहयोग से उपरोक्त दिशा-निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा, ताकि लोगों द्वारा स्वतः इनका पालन करना सुलभ हो।

इसके उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान भी नियत की गई हैं। उक्त दिशा-निदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 के प्रावधानों के अतिरिक्त भा.द.वि. की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अधीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में कई पूजा समितियों द्वारा बताया गया कि मिथिला पंचांग के अनुसार विजय-दशमी 26 अक्टूबर को पड़ रहा है, इसलिए प्रतिमा का विसर्जन 25 के जगह पर 26 अक्टूबर को करने का आदेश दिया जाए।

जिलाधिकारी ने इसे गृह विभाग से सहमति लेकर प्रदान करने की सहमति दी। उन्होंने कहा कि अंचल एवं थाना के माध्यम से पूजा समितियों के साथ बैठक कर इन तथ्यों से स्थानीय पूजा समितियों को अवगत कराया जाएगा। उपस्थित पूजा समिति से उन्होंने आग्रह किया कि वे अपने माध्यम से भी इसका विशेष प्रचार-प्रसार करें। उन्होंने कहा कि निर्देश का उल्लंघन कहीं भी हुआ, तो कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन की अवधि में कहीं कोई छूट नहीं दी जाएगी।

उन्होंने पूजा समितियों से कहा कि मोहर्रम व गणेश पूजा के दौरान भी निदेश का शत-प्रतिशत पालन किया गया। जाले में एक जगह जुलूस निकाला गया था, वहां 50 व्यक्तियों पर प्राथमिकी की दर्ज कराई गई थी और गिरफ्तारी भी हुई। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान आपका पूरा सहयोग मिला है, इसलिए सहयोग की अपेक्षा है।

वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पूर्व में भी आपका सहयोग मिलता रहा है, जब तक बंदिश है जो निर्देश दिया गया है उसे हमें अनुपालन करना होगा। सरकार ने जो समाज के हित में निर्णय लिया है, उसका शत-प्रतिशत अनुपालन करावे। पर्व के बाद भी एक महापर्व चुनाव है, इसमें हर व्यक्ति भयमुक्त वातावरण में मतदान करें यह भी सुनिश्चित कराना है।

बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक अशोक प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी सदर  राकेश कुमार गुप्ता, उप निदेशक जनसंपर्क  नागेंद्र कुमार गुप्ता, पुलिस उपाधीक्षक सदर  अनोज कुमार सहित सदर अनुमंडल व जाले के सभी पूजा समिति के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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