विधान परिषद चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों के समीप निषेधाज्ञा लागू।
दरभंगा: बिहार विधान परिषद चुनाव के मद्देनजर जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने जिले भर में धारा 144 लागू कर दी है। इस दौरान मतदान केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। मतदान केंद्रों के आसपास सुबह के 5 बजे से शाम 7 बजे तक दो पहिया और चार पहिया वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। मतदान केंद्रों के आस-पास एक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। मतदान केंद्रों पर कोविड-19 के मद्देनजर मास्क लगाकर ही जाएंगे। मतदाता शारीरिक दूरी बनाकर मतदान करेंगे। पीठासीन पदाधिकारी द्वारा कोविड-19 से संबंधित केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देश का अनुपालन करते हुए आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सभी अनुमंडल पदाधिकारी व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को संबंधित पुलिस निरीक्षक, सभी थानाध्यक्ष को इस आदेश को ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से आम लोगों के बीच प्रचार प्रचार सुनिश्चित कराने को कहा गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि 22 अक्टूबर को बिहार विधान परिषद के 5-दरभंगा स्नातक व 5-शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव है। इसको लेकर स्नातक निर्वाचन के लिए 44 व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 32 मतदान केंद्र बनाए गए है। मतदान सुबह के 8 से शाम 5 बजे तक होगा। डीएम डॉ. त्यागराजन ने बताया कि ऐसी संभावना है कि मतदान के दिन चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने के उद्देश्य से असमाजिक तत्व नाजायज मजमा बनाकर हरवे हथियार से लैश होकर निजी या भाड़ा पर वाहन लेकर मतदान कार्य बाधित करने का प्रयास और लोकतंत्र को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं। इससे मतदान की गोपनीयता आदि भंग होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
मतदाता फोटो पर्ची वितरण कार्य में लाएं तेजी: डीएम।
दरभंगा: जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिलाधिकारी राजीव रौशन ने कहा कि जिले में शत प्रतिशत मत…