Home Featured मतदान एवं मतदान के एक दिन पूर्व बिना प्रमाणीकरण नहीं छपेगा कोई भी विज्ञापन।
October 26, 2020

मतदान एवं मतदान के एक दिन पूर्व बिना प्रमाणीकरण नहीं छपेगा कोई भी विज्ञापन।

दरभंगा: बिहार के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को पत्र जारी करते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 19 अक्टूबर 2020 को जारी आदेश से अवगत कराते हुए बताया गया है कि मतदान तिथि या मतदान तिथि के एक दिन पूर्व राजनैतिक संगठन, अभ्यर्थी या किसी संगठन द्वारा बिना एमसीएमसी के प्रमाणीकरण के कोई भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाएगा।
प्रथम चरण के चुनाव के लिए 27 और 28 अक्टूबर 2020, द्वितीय चरण के लिए 2 और 3 नवंबर 2020 तथा तृतीय चरण के लिए 6 और 7 नवंबर 2020 के लिए इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

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