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January 2, 2021

दरभंगा के गठित 9 नए नगर निकाय के लिए 25 जनवरी तक प्राप्त किया जाएगा दावा आपत्ति।

दरभंगा: जिलाधिकारी डॉ० त्यागराजन एसएम द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी, बहेड़ी, हायाघाट, घनश्यामपुर, बिरौल, सिंहवाड़ा, जाले, कमतौल, भरवारा एवं कुशेश्वरस्थान पूर्वी को बिहार नगर पालिका (संशोधन) अधिनियम 2020 के आलोक में राज्य में नए निकायों का गठन एवं पूर्व के गठित नगर निकायों का उत्क्रमण तथा क्षेत्र विस्तारित करने संबंधित प्रारूप अधिसूचना के प्रचार-प्रसार का निर्देश दिया है।

 

उल्लेखनीय है कि संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्र के आलोक में बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं धारा 8 के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों के अंतर्गत नगर निगम का गठन एवं वर्त्तमान नगर निकायों का उत्क्रमण तथा नगर निकायों का क्षेत्र विस्तारित किए जाने हेतु प्रारूप का प्रकाशन निमित्त अधिसूचना नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत कर दी गई है। जिनमें :- नये नगर पंचायतों का गठन संबंधी 103 प्रारूप अधिसूचना, नये नगर परिषद का गठन संबंधी 08 प्रारूप अधिसूचना, पुराने नगर पंचायत का नगर परिषद में उत्क्रमण संबंधी 32 प्रारूप अधिसूचना, पुराने नगर परिषद का नगर निगम में उत्क्रमण संबंधी 5 प्रारूप अधिसूचना एवं पुराने नगर निकायों का क्षेत्र विस्तार संबंधी 12 प्रारूप अधिसूचना शामिल हैं।

 

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 4(2) एवं (3) के अनुसार अधिसूचना की एक प्रति जिला के समाहर्त्ता के कार्यालय में सहज दृश्य स्थान पर तथा जहाँ नगरपालिका हो वहां उस नगरपालिका के कार्यालय में चिपकाए जाने का प्रावधान है तथा इस संबंध में उद्घोषणा या तो संबंध स्थानीय इलाके में डुग-डुगी बजाकर या किसी अन्य प्रचार माध्यम द्वारा की जाएगी।

 

जिलाधिकारी ने सभी संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को अधिसूचना की तिथि से लेकर 25 जनवरी 2021 के भीतर प्रारूप प्रकाशन की अवधि में प्राप्त होने वाली आपत्तियाँ/सुझावों पर जांचोपरांत मंतव्य के साथ उपलब्ध कराने को कहा गया है। ताकि ससमय प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया जाए, ताकि उस पर अधिनियम की धारा-5 के अधीन विचार किया जा सके।

उल्लेखनीय है कि 12 हजार से 40 हजार तक की आबादी के लिए नगर पंचायत, 40 हजार से 2 लाख तक की आबादी के लिए नगर परिषद एवं दो लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र को नगर निगम बनाने का प्रावधान है।

27 दिसम्बर 2020 को जारी अधिसूचना में उपरोक्त सभी नगर पंचायत की आबादी 12 हजार से ज्यादा दर्शायी गई है।

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