कन्टेनमेंट कोषांग में पहले दिन ही डेढ़ दर्जन से अधिक जगहों से प्राप्त हुई कोरोना संक्रमण की सूचना।
दरभंगा: कई राज्यों की तरह बिहार में कोरोना पुनः तेजी से पैर पसार रहा है। दरभंगा जिले में भी स्थिति चिंतनीय बनती जा रही है।
कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों के बीच बुधवार को कंटेंनमेंट कोषांग को जिले में लगभग डेढ़ दर्जन स्थलो में कोविड-19 के संक्रमित होने की सूचना मिली है। डीएम डॉ0 त्यागराजन एसएम ने सरकार के निर्देश के आलोक में चिन्हित किए गए स्थलों में संक्रमण के प्रसार की रोकथाम हेतु बुुुधवार को दिशा निर्देश जारी किया है।
कंटेंनमेंट कोषांग द्वारा जारी सूची के मुताबिक जिलान्तर्गत नगर निगम क्षेत्र के लक्ष्मीसागर, नाका नंबर छह, रहमगंज, उर्दू बाजार ,भीगो व हॉस्पिटल रोड लहेरिया सराय में संक्रमित पाए गए हैं। इसीतरह सदर प्रखंड के गंगवारा एवं दिलावरपुर, बहेरी के चकराईपुर, इनाय, मनिकोपट्टी, बेनीपुर के बोधवा, गौराबौराम के गौड़ामानसिंह, जाले के महुली एवं केवटी प्रखंड के बरियौल, खिरमा व लदारी में आवासित व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। डीएम ने उपरोक्त क्षेत्र को कंटेंनमेंट जोन घोषित करते हुए नगर आयुक्त, संबंधित बीडीओ, सीओ व थानाध्यक्षों को आमजनों की सुविधा का ध्यान रखते हुए आवश्यकतानुसार संबंधित वार्ड अथवा क्षेत्र को सीमित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कंटेंनमेंट जोन के अंदर जाने वाली सभी मार्गों को अगले आदेश तक पूर्णता बंद करने का आदेश जारी किया है। इस क्षेत्र के कोई भी व्यक्ति न तो बाहर जाएंगे और ना ही बाहर से इस कंटेंटमेंट क्षेत्र में आएंगे। अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर अपने स्तर से उक्त कंटेंटमेंट जोन में स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। नगर आयुक्त व संबंधित अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि उपरोक्त कंटेंटमेंट एरिया में आवागमन पूरी तरह निषेध किए जाने हेतु सभी मार्गों को बांस- बल्ले से पूर्णता अवरुद्ध कर दिया जाए एवं उसके चारों तरफ की घेराबंदी को पूर्णतया सुरक्षित किया जाए। अवरुद्ध मार्ग की बैरिकेडिंग कर बैनर लगाना भी सुनिश्चित किया जाए।
डीएम ने कंटेंटमेंट एरिया के पूरे क्षेत्र को सेनेटाइज तथा संक्रमण मुक्त किए जाने की आवश्यकता जताते हुए नगर आयुक्त , संबंधित बीडीओ एवं चिकित्सा पदाधिकारी को सैनिटाइजेशन का कार्य अपने स्तर से कराने का निर्देश दिया है। कंटेंनमेंट एरिया के भीतर खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी कराने की आवश्यकता जताते हुए होम डिलीवरी का कार्य संबंधित क्षेत्र के एसडीओ, बीडीओ एवं सीओ के सहयोग से कराने का निर्देश जारी किया है। इस कार्य के संचालन में जन वितरण प्रणाली विक्रेता को भी लगाया जाना है। इस कार्य के अनुश्रवण की जिम्मेवारी
संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को दी गयी है। कंटेंटमेंट एरिया के परिधि से लगभग 200 मीटर की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया है ।
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