Home Featured कोरोना गाइडलाइन का पालन नही करने वाले वाहनों एवं प्रतिष्ठानों के विरुद्ध होगी सख्त कारवाई: डीएम।
April 15, 2021

कोरोना गाइडलाइन का पालन नही करने वाले वाहनों एवं प्रतिष्ठानों के विरुद्ध होगी सख्त कारवाई: डीएम।

दरभंगा: बिहार सरकार के गृह विभाग के मुख्य सचिव एवं दरभंगा के जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 09 अप्रैल 2021 को कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिले के सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान 18 अप्रैल 2021 तक बंद रखने, सभी दुकाने/प्रतिष्ठानों को 30 अप्रैल 2021 तक संध्या 7:00 तक की खुले रखने एवं अन्य विस्तृत आदेश निर्गत आदेश किया गया था।
उसी परिपेक्ष्य में पुनः जिलाधिकारी डॉ0 त्यागराजन एसएम द्वारा आदेश निर्गत करते सभी शॉपिंग मॉल, दुकानों, सार्वजनिक वाहनों (बस, टैक्सी, ऑटो) में परिचालन कर्मियों/ चालकों और ग्राहकों/सवारियों के द्वारा मास्क का प्रयोग अनिवार्य किया गया है तथा संबंधित प्रतिष्ठानों/वाहनों के मालिकों एवं कर्मियों/चालकों के लिए आवश्यक होगा कि वे बिना मास्क वालों का प्रवेश वर्जित रखें।
कहा गया है कि यदि जिला प्रशासन/पुलिस के द्वारा जाँच के क्रम में इसका उल्लंघन पाया जाता है तो आदेशोल्लंघन के लिए दोषी शॉपिंग मॉल, दुकान/ व्यवसायिक प्रतिष्ठानों अथवा वाहन (बस/टैक्सी/ऑटो सहित) का परिचालन बंद करा दिया जाएगा।
आदेशों का अनुपालन नहीं करने वाले शॉपिंग मॉल/दुकानों/ सार्वजनिक वाहनों (बस/टैक्सी/ऑटो) में परिचालन कर्मियों/ चालकों और ग्राहकों/सवारियों पर कार्रवाई करने यथा- शॉपिंग मॉल/दुकानों को बंद करने, वचनक को जप्त करने/जुर्माना लगाने आदि के लिए जिलाधिकारी द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अपर अनुमंडल पदाधिकारी, उप नगर आयुक्त, नगर प्रबंधक, नगर निगम के सभी टैक्स कलेक्टर, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बेनीपुर, सभी पुलिस निरीक्षक, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष एवं थाना के सभी पुलिस पदाधिकारी को जिला में अपने-अपने क्षेत्र के लिए प्राधिकृत किया गया है।
सदर अनुमंडल का भौगोलिक क्षेत्र बड़ा होने के कारण दो वरीय उप समाहर्त्ता यथा – गौरव शंकर (मो. – 9579252866) एवं कंचन झा (मो. – 7985853668) को उपरोक्त कार्य हेतु अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त एवं प्राधिकृत किया गया है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि वह अपने कार्यों के अतिरिक्त अनुमंडल पदाधिकारी, सदर के निर्देशानुसार कार्य करना सुनिश्चित करेंगे।
जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक, सभी थानाध्यक्ष एवं थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारी को एम.भी. एक्ट की धारा – 179 को उपरोक्त कार्य हेतु प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किया गया है।
मुख्य सचिव महोदय के आदेश के आलोक में उपरोक्त तीनों प्रमुख कार्यों तथा एम.भी. एक्ट के तहत जुर्माना वसूली हेतु थानाध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण है और कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु सभी थानाध्यक्ष का संवेदीकरण एवं निगरानी हेतु जिलाधिकारी द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक एवं नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा से अनुरोध किया गया है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से कोरोना संक्रमण काल तक लागू रहेगा, तत्पश्चात यह स्वत: विलोपित माना जाएगा।

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