जब्त किए गए खाद को किसानों में वितरित करने का निर्देश।
दरभंगा: जिला के प्रभारी अधिकारी, जिला विधि प्रशाखा के आदेश के आलोक में सदर अनुमंडल कृषि अधिकारी सह उर्वरक निरीक्षक हरिमोहन मिश्रा ने जाले के बीएओ उपेंद्र कुमार को राढ़ी गांव के दो खाद विक्रेताओं के गोदाम में विभाग की ओर से जब्त 4333 बैग विभिन्न खादों को एक सप्ताह के अंदर किसानों के बीच वितरित करवा कर प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया है।
डीएओ संजय कुमार सिंह के निर्देश पर सदर अनुमंडल कृषि अधिकारी सह उर्वरक निरीक्षक के नेतृत्व में गठित छापेमार दल ने 30 जुलाई को राढ़ी स्थित मेसर्स पीकेएसएसएस लिमिटेड के प्रोपराइटर मायाशंकर प्रसाद के खाद गोदाम और मेसर्स आईएफएफडीसी कृषक सेवा केंद्र के प्रोपराइटर मनीष कुमार कनौजिया के खाद-गोदाम में छापेमारी की थी। कृषि विभाग के अनुसार छापेमारी के क्रम में गोदामों की जांच की गई, जिसमें अनियमितताएं पाई गई। अनियमितता के आरोप में पीकेएसएसएस लिमिटेड के गोदाम में 202013 इफको का 37 बैग, नेचुरल पोटाश इफको 100 बैग और यूरिया इफको 2258 बैग खाद और आईएफएफडीसी कृषक सेवा केंद्र के गोदाम में 202013 इफको 6 बैग, यारा यूरिया 241 बैग, मुक्ता यूरिया 498 बैग और इफको यूरिया 1193 बैग कुल 4333 बैग उर्वरक को जब्त कर दोनों गोदाम को सिल कर दिया गया था। इस मामले में दोनों प्रतिष्ठान के प्रोपराइटर के विरुद्ध जाले थाना में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 06 (एक) के तहत एफआईआर भी दर्ज करवाई गई थी।
इस मामले का वाद समाहर्ता एवं जिला दंडाधिकारी, दरभंगा के न्यायालय में भी दायर किया गया। दोनों गोदाम में जब्त 4333 बैग उर्वरकों को ज्यादा समय तक भंडारित रहने की स्थिति में खराब होने की संभावना बतायी जा रही है।
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