Home Featured थानाध्यक्ष सहित 15 पुलिसकर्मियों पर प्राथमिकी का आदेश।
December 16, 2022

थानाध्यक्ष सहित 15 पुलिसकर्मियों पर प्राथमिकी का आदेश।

दरभंगा: चर्चित बुआरी कांड में अब आरोपी पुलिसकर्मियों पर शिकंजा कस रहा है। शुक्रवार को पाॅक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश एडीजे विनय शंकर की अदालत ने बिरौल थानाध्यक्ष समेत 15 पुलिस कर्मियों व 9 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश महिला थाना अध्यक्ष लहेरियासराय दरभंगा को दिया है।

दरअसल, मामले को लेकर पीड़िता अभियोगी ने गत 16 नवंबर 2022 की रात में बिरौल थाना क्षेत्र के बुआरी गांव में पुलिसिया बर्बरता को लेकर नालिसी पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश की अदालत में दर्ज कराई है। एडीजे विनयशंकर की अदालत ने थानाध्यक्ष को आदेश दिया है कि पॉक्सो कानून के तहत निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत विधिवत अनुसंधान पूर्ण करें।

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बताते चलें कि एक पीड़िता ने बिरौल थानाध्यक्ष सत्यनारायण सारंग,अवर निरीक्षक राहुल कुमार, सिपाही रामाश्रय कुमार,शंभू कुमार सिंह,सज्जाद आलम,आलोक कुमार, बिक्रमादित्य कुमार,सियारम उरांव,चन्दन कुमार दास, मिथुन कुमार, कुमार सानू, खुशबू कुमारी, नीलम कुमारी, (सभी सिपाही) विजय कुमार पासवान और रामनारायण पासवान (दोनों चौकीदार) एवं ग्रामीण बलराम पासवान,राम प्रवेश पासवान,बिमल पासवान,मोहन पासवान,फौजी पासवान, राम चतुर पासवान, उगेंद्र कुमार, मनीष कुमार, पम्मी कुमारी के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट में नालिसी दायर कर आरोप लगाया है कि उपरोक्त लोगों ने महिलाओं के साथ छेड़खानी शुरू कर दी।

एडीजे विनयशंकर की अदालत ने परिवाद पत्र के अवलोकन से पाया कि यह परिवाद लैंगिक उत्पीड़न,नाबालिग बालिका से अभद्र व्यवहार का गंभीर मामला देखते हुए एफआईआर दर्ज कर समय सीमा के अन्दर सम्यक अनुसंधान करने का आदेश शुक्रवार को महिला थानाध्यक्ष दरभंगा को दिया है।

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