नाला निर्माण में अनियमितता को लेकर कनीय अभियंता को निलंबित करने का आदेश जारी।
दरभंगा: बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के रामभद्रपुर पंचायत के श्रीदिलपुर गांव में वित्तीय वर्ष 2019-20 के पंचायत समिति मद के पंचम वित्त से नाला निर्माण में अनियमितता का मामला सामने आया है। इसमें जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार ने तत्कालीन कनीय अभियंता को निलंबित करने का आदेश जारी किया है।
रामभद्रपुर पंचायत के श्रीदिलपुर गांव निवासी शिव कुमार सिंह ने पूर्व में ही नाला निर्माण में अनियमितता को लेकर जिला लोक शिकायत निवारण में परिवाद दायर किया था। इसमें बताया गया था कि रामभद्रपुर पंचायत के श्रीदिलपुर गांव में मो. अलाउद्दीन के घर से संजीव राम के घर तक लगभग ढाई सौ फीट आरसीसी नाला का निर्माण किया जाना था। लेकिन तत्कालीन कनीय अभियंता शिव शंकर राय ने ढाई सौ फीट लंबाई वाले नाले की लगभग 11 लाख रुपए की मापी पुस्तिका स्वीकृत की थी। परिवाद दायर किए जाने पर जांच के बाद डेढ़ सौ फीट में नाला निर्माण ढक्कन के साथ पाया गया। एक सौ फीट नाले के ऊपर ढक्कन नहीं लगाया गया था। इसे लेकर जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में प्रथम अपीलीय सुनवाई के दौरान उक्त मामला में भारी अनियमितता को दर्शाते हुए तत्कालीन विभागीय अभियंता व कनीय अभियंता शिव शंकर राय के विरुद्ध विभागीय प्रावधानों के तहत निलंबन की कार्रवाई करने की आदेश पारित किया गया है।
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