अवैध शराब तस्करी के तीन अभियुक्तों को पांच – पांच वर्ष कारावास की सजा ।
दरभंगा: उत्पाद अधिनियम के द्वितीय विशेष न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह की अदालत ने तीन शराब तस्कराें को 5-5 वर्ष के कारावास और एक-एक लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। स्पेशल लोक अभियोजक हरेराम साहू एवं विशेष पीपी उत्पाद ने बताया कि बहेड़ा थाना क्षेत्र के फरदाहा गांव निवासी वासुदेव चौपाल का पुत्र हरि नारायण चौपाल एवं कुलानंद चौपाल का पुत्र राजा चौपाल उर्फ वीरेंद्र चौपाल की बाइक की डिक्की से करीब आधा लीटर शराब के साथ दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था। कन्हौली निवासी कन्हैया चौधरी की किराना दुकान से 3 जनवरी 2017 को पुलिस ने शराब बरामद की थी।

जिलाधिकारी की पहल पर आम लोगों के लिए राजस्व कर्मचारियों का संपर्क नंबर हुआ जारी।
दरभंगा: जिलाधिकारी सह समाहर्ता राजीव रौशन ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान आम लोगों से कर्मचारियो…