जीएसटी चोर निकले दरभंगा के अधिकांश ईंट भट्ठा संचालक, विभाग ने तैयार की लिस्ट।
दरभंगा: जिले के 233 में से दर्जनों ईंट भट्ठा संचालकों द्वारा बड़े स्तर पर जीएसटी की चोरी की जा रही है। परंतु अब विभाग ने कारवाई की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे संचालकों की सूची विभाग द्वारा तैयार की गयी है।
दरभंगा अंचल के प्रभारी राज्य कर संयुक्त आयुक्त देवानंद शर्मा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि वाणिज्य कर आयुक्त सह सचिव के निर्देशानुसार जिला खनन पदाधिकारी से दरभंगा जिला में संचालित ईंट भट्ठा की सूची प्राप्त की गयी है। प्राप्त सूची के अनुसार दरभंगा जिले में 233 ईंट भट्ठा संचालित हैं, जिनमे आधा से अधिक संचालक जीएसटी का भुगतान नहीं कर रहे या कम भुगतान कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि वाणिज्य कर विभाग द्वारा ईंट भट्ठा मालिकों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग दो करोड़ का कर एवं जुर्माना लगाया गया है। पिछले दिनों भुगतान नहीं करने वाले भट्ठा संचालकों की डिफाल्टर लिस्ट तैयार करने हेतु दरभंगा सदर, बहादुरपुर, विशनपुर, कमतौल, रैयाम, मुरिया आदि के जाँच के क्रम में पाया गया कि 49 ईंट भट्ठा मालिकों द्वारा न तो विवरणी दाखिल किये गए हैं और न ही कर का भुगतान किया है। इनमें मे. आवास ईंट उद्योग, मे. किंग ईंट उद्योग, मे. बाबा ईंट उद्योग, मे. न्यू सुपर ईंट उद्योग, मे. सुपर ईंट उद्योग, मे. विमल ईंट उद्योग, मे. जनता ईंट उद्योग, मे. हर हर महादेव ईंट उद्योग, मे. किंग ईंट उद्योग, मे. 9 स्टार ईंट उद्योग, मे. ओनेक्स ईंट उद्योग, मे. न्यू सेवन स्टार ईंट उद्योग, मे. आरआरपी ईंट उद्योग, मे. शिला ब्रिक्स, मे. जेकेएल ब्रिक्स एवं मे. कुवंर इन्टरप्राईजेज शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि इन सभी भट्ठा संचालकों को 15 मार्च 2023 तक सभी बकायों का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। बकाया 49 ईंट भट्टों बकायादारों के बैंक खातों का अटैच कर दिया गया है। बैंको को निर्देश दिया गया कि उनके बैंक खातों से बकाया कर राशि का भुगतानः सीधे वाणिज्य कर दरभंगा को करें।
उन्होंने कहा कि यह भी विचारनीय है कि माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन कर दिनांक 01 फरवरी 2022 से सभी प्रकार के ईंट निर्माण पर समाहतीकरण योजना को समाप्त करते हुए 06 प्रतिशत् की दर से Without Input Tax credit एवं 12 प्रतिशत की दर से With Input Tax credit लागू किया गया है, किन्तु कतिपय व्यवसायियों द्वारा लागू दर से कर का भुगतान नही किया जा रहा है। इन सभी पर वाणिज्य कर दरभंगा द्वारा माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत् विधिसम्मत् कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने कहा कि दरभंगा जिला ईंट निर्माता संघ अध्यक्ष, सचिव एवं अन्य सदस्यों के साथ कई बार बैठक के वाबजूद भट्ठा मालिकों द्वारा कर का भुगतान नहीं किया जाना आश्चर्यजनक है। साथ ही उनके अध्यक्ष जयराम दास द्वारा बताया गया कि किसी भी परिस्थिति में सरकारी राजस्व की हानि नहीं होनी चाहिए। सरकारी राजस्व का भुगतान सभी सदस्य अचूक रूप से करें, अन्यथा विभाग कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।
राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), दरभंगा अंचल, दरभंगा देवानंद शर्मा ने बताया कि यदि भट्ठा मालिकों द्वारा 15 मार्च 2023 तक कर का भुगतान नहीं करते है तो पुनः कार्रवाई हेतु विभाग स्वतंत्र है।
दवा दुकानदार के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया सड़क जाम।
दरभंगा: सोमवार की रात मनिगाछी थाना क्षेत्र में हुए दवा दुकानदार की हत्या मामले में …