नाबालिग से छेड़खानी मामले में साढ़े तीन वर्ष कैद की सजा।
दरभंगा: पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश विनय शंकर के न्यायालय ने गुरुवार को बच्ची के साथ छेड़खानी करने के प्रयास के मामले में जिले के एक गांव निवासी प्रकाश सहनी को दोषी पाते हुए पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत साढ़े तीन वर्ष कैद व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा युनायी है। साथ ही दफा 354 बी के तहत साढ़े तीन वर्ष कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं, दफा 354 के तहत दो वर्ष कैद व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। घटना की प्राथमिकी 23 नवंबर 2020 को केवटी थाने में दर्ज की गई थी। मामले में 26 फरवरी 2021 को आरोप का गठन किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाहों ने गवाही दी। अभियुक्त को गत चार मार्च को दोषी करार दिया गया था। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए हेतु 16 मार्च की तारीख निर्धारित की गई थी।
दवा दुकानदार के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया सड़क जाम।
दरभंगा: सोमवार की रात मनिगाछी थाना क्षेत्र में हुए दवा दुकानदार की हत्या मामले में …