सभी दुकानों एवं प्रतिष्ठानों का जल्द कराएं निबंधन : श्रम अधीक्षक।
दरभंगा: श्रम अधीक्षक राकेश रंजन ने बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1953 के तहत सभी दुकानों एवं प्रतिष्ठानों का तीन महीने के अंदर निरीक्षण एवं सर्वे करने का निर्देश दिया है।
उन्होंने कहा है कि जिन दुकानों ने अभी तक बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत अभी तक अपनी दुकानों या प्रतिष्ठानों का निबंधन नहीं कराया है उन्हें नियमानुसार नोटिस निर्गत कर निबंधन कराने के लिए निर्देशित करें। निर्देश के बावजूद निबंधन नहीं कराने वाले दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के नियोजकों पर भविष्य में नियमानुसार जुर्माने के साथ दंडात्मक कारवाई करें। श्रम अधीक्षक ने श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों व कार्यालय कर्मियों की चार अलग-अलग टीम बनाकर बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत अधिसूचित क्षेत्रों में अवस्थित सभी दुकानों एवं प्रतिष्ठानों का सर्वे तीन महीने में पूरा करने का निर्देश जारी किया है।
श्रम अधीक्षक ने सभी दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के नियाजकों से यह अनुरोध किया गया है कि यदि उनकी दुकान या प्रतिष्ठान का बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पूर्व में निबंधन हो चुका है तो वो अपने निबंधन प्रमाणपत्र को अपनी दुकान अथवा प्रतिष्ठान में प्रदर्शित रखेंगे तथा सर्वे टीम को निरीक्षण के समय निबंधन प्रमाणपत्र के अलावा सभी आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराएंगे। यदि किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान के नियोजक द्वारा अभी तक निबंधन नहीं कराया गया है तो वे यथाशीघ्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर करवा लें अन्यथा निर्धारित समय सीमा के अंदर निबंधन नहीं कराने वाले नियोजकों पर दंडात्मक कारवाई की जाएगी।
साथ ही श्रम अधीक्षक ने कहा है कि यदि पूर्व के निबंधन प्रमाणपत्र में किसी तरह के संशोधन की आवश्यकता हो तो वो भी ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं।
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