उत्पाद अधिनियम में आरोपी को पांच वर्ष कैद व एक लाख अर्थदंड की सजा।
दरभंगा: दरभंगा न्यायमंडल के एडीजे सह उत्पाद अधिनियम के द्वितीय विशेष न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह की अदालत ने बहेड़ा थाना के मकरमपुर गांव निवासी कुशे चौधरी के पुत्र कृष्ण कांत चौधरी शराब कारोबारी को शुक्रवार को 5 वर्ष की सश्रम कारावास और एक लाख रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं चुकाने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का भी प्रावधान की गई है। संजय कुमार ने बताया कि मकरमपुर गांव निवासी कुशे चौधरी का पुत्र कृष्ण कांत चौधरी को बहेड़ा थाना पुलिस ने विदेशी शराब बरामदगी को लेकर गिरफ्तार किया था।
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