Home Featured जिप अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के खिलाफ पारित अविश्वास प्रस्ताव को हाईकोर्ट ने किया खारिज।
February 1, 2024

जिप अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के खिलाफ पारित अविश्वास प्रस्ताव को हाईकोर्ट ने किया खारिज।

दरभंगा: जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की जल्दबाजी विपक्षी खेमा को भारी पड़ गया। 3 जनवरी के अविश्वास प्रस्ताव पर 12 जनवरी को हुई वोटिंग को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पटना हाई कोर्ट से आदेश मिलने पर 20 दिनों के बाद जिप अध्यक्ष रेणु देवी एवं उपाध्यक्ष ललिता झा बारी बारी से अपने कार्यालय पहुंची।

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दोनों के कार्यालय पहुंचते ही समर्थक जिप सदस्यों के पहुंचने का सिलसिला देर शाम तक जारी रहा। कार्यालय पहुंचने पर जिप अध्यक्ष रेणु देवी ने कहा कि विपक्षी खेमा के जिद्दी रवैया के कारण विकास के कार्यों में 20 दिनों का विलंब अकारण जिले के ग्रामीण इलाके की जनता को झेलना पड़ा है। सच्चाई की हमेशा जीत होती रही है। मेरा किसी भी सदस्य से मनभेद जैसी स्थिति नहीं है। सभी के विकास कार्यों की योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। वहीं, उपाध्यक्ष ललिता झा ने कहा कि विकास कार्यों को प्रभावित करने की मंशा बुरी तरह विफल हुई है। हाई कोर्ट का फैसला सच्चाई की जीत की मुहर लगाने वाला है। बिना नियमों का पालन किए ही सदस्यों ने जल्दबाजी में अविश्वास प्रस्ताव लाया। कोर्ट का आदेश कुछ सदस्यों को आइना दिखाने वाला है। इसके बाद भी जिले का विकास पहली प्राथमिकता है। सभी सदस्य मिलकर काम करेंगे।

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