Home Featured हत्या मामले में दो अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा।
February 12, 2024

हत्या मामले में दो अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा।

दरभंगा: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय प्रिय की अदालत ने सोमवार को नगर थाना क्षेत्र के रत्नोपट्टी गांव के संतोष साह की निर्मम हत्या के जुर्म में रत्नोपट्टी गांव के ही कैलास साह के बेटे बादल कुमार और राजाराम शर्मा के बेटे अक्षय कुमार को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक चमक लाल पंडित हत्याभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत कर और कानूनी बिंदु पर बारीकी से बहस गत 5 फरवरी को भादवि की धारा 302/34 में दोषी घोषित कराने में सफल रहे।

Advertisement

दोनों हत्याभियुक्त घटना के समय से ही मंडल कारा में हैं। सोमवार को सजा की अवधि निर्धारण के बिंदु पर अभियोजन पक्ष से एपीपी ने बहस की और कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को भादवि की धारा में आजीवन सश्रम कारावास और दस- दस हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। एपीपी ने बताया कि 23 मई 2021 की रात में बादल व अक्षय ने संतोष साह को घर से बुलाकर ले गया। दूसरे दिन संतोष का शव बरामद किया गया। चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। मृतक संतोष के पिता जय किशुन साह ने नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई।

Advertisement
Share

Check Also

एम्स निर्माण को स्वीकृति मिलने पर सांसद ने व्यक्त किया हर्ष, कहा – आठ करोड़ मिथिलावासी होंगे लाभान्वित।

दरभंगा: एम्स निर्माण का जल्द शुरू होने के लिए केंद्रीय टेक्निकल टीम के निरीक्षण रिपोर्ट के…