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March 16, 2024

लोकसभा चुनाव में दरभंगा जिले के 29 लाख।से ज्यादा मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग।

देखिए वीडियो भी।

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दरभंगा: पूरे देश मे लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बजते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई। लोकसभा चुनाव 2024 में दरभंगा लोकसभा सीट के लिए कुल 29 लाख 19 हजार 406 मतदाता वोट डालेंगे। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 15 लाख 35 हजार 515 व महिला मतदाताओं की संख्या 13 लाख 83 हजार 837 है। वहीं, थर्ड जेंडर के 54 मतदाता वोट डालेंगे।

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चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के साथ ही शनिवार से आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो गया है। डीएम राजीव रौशन ने शनिवार की शाम अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। आचार आदर्श संहिता लागू होते ही शहर में राजनीतिक दलों के पोस्टर-बैनर को उतारने का आदेश दिया गया है। पूरे जिले से सभी होर्डिंग, बैनर और पोस्टर को हटाया जा रहा है।

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जिलाधिकारी ने कहा कि बिहार में लोकसभा का चुनाव सात चरणों में होना है। दरभंगा में चौथे चरण में चुनाव होगा। इसकी तिथि 13 मई निर्धारित की गयी है। आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी राजनीतिक दल की सभा, रैली, वाहन, अस्थाई निर्वाचन कार्यालय, लाउडस्पीकर व हेलीपैड के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। सिंगल विंडो सिस्टम सुविधा 24 घंटे के अंदर अनुमोदन की सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए 36 घंटे के अंदर आवेदक को अनुमति संसुचित करने के प्रावधान है। विहित प्रपत्र में आवेदन अनिवार्य है।

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स्थल का अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना, विहित पत्र में अनुमानित व्यय विवरण, संबंधित थाना क्षेत्र के थाना अध्यक्ष का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अंचल अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र और वीडियो वैन की अनुमति भी लेनी होगी। बाइक पर लगे झंडे की लंबाई तीन फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। रोड शो में 10 वाहनों का काफिला शामिल होगा। उनके बीच सौ मीटर की दूरी बरकरार रखनी होगी। रोड शो के वाहन पर कोई बैनर नहीं लगेगा। अस्थाई कार्यालय पर आठ बाई चार का बैनर लगाया जा सकता है। जुलूस में भी छह बाई चार का हैण्ड हेल्ड बैनर का प्रयोग किया जा सकता है और मतदान केंद्र से दो सौ मीटर की परिधि में किसी पार्टी का अस्थाई और स्थाई कार्यालय नहीं खोला जा सकता है।

उन्होंने बताया कि इसबार पोलिंग एजेंट बनने केलिए उस पोलिंग बूथ या पड़ोसी बूथ का मतदाता होना आवश्यक नहीं है, बल्कि उस विधानसभा का वोटर पोलिंग एजेंट बन सकता है।

डीएम राजीव रौशन ने कहा कि अधिसूचना की तिथि को ही निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र एक में पब्लिक नोटिस जारी किया जाना है। 11 बजे से नामांकन का काम शुरू होगा। नामांकन सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर प्रत्येक कार्य दिवस को 11 बजे पूर्वाह्न से 300 बजे अपराह्न तक किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में खर्च की सीमा 95 लाख रुपये है। सभी अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय विवरण लेखा संधारण करना होता है। नॉमिनेशन के साथ ही साथ व्यय लेखा पंजी का संधारण किया जाएगा। सभी प्रकार के व्यय के लिए वाउचर संलग्न करना आवश्यक है। नॉमिनेशन के बाद से प्रचार अवधि में तीन बार व्यय लेखा पंजी की जांच करानी होती है। निर्वाचन परिणाम की घोषणा के बाद 30 दिन के अंदर सभी अभ्यर्थियों को व्यय लेखा दाखिल करना होता है। दाखिल नहीं करने अन्यथा त्रुटिपूर्ण रीति से दाखिल करने पर आरपी एक्ट 1951 की धारा-10 ए के तहत निरर्हित घोषित किया जा सकता है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम राजीव रौशन ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर सभागार में तत्काल प्रभाव से शिकायत अनुश्रवण कोषांग सह जिला नियंत्रण कक्ष (247) की स्थापना की गयी है। इसका फोन नंबर 06272-240600 है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर स्थापित अनुश्रवण कोषांग सह जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय नोडल पदाधिकारी नगर आयुक्त कुमार गौरव, मोबाइल नंबर-7004085779 तथा मुख्य नोडल पदाधिकारी प्रतिमा कुमारी, संयुक्त राज्य कर आयुक्त दरभंगा-1, मोबाइल नंबर-8544402142 एवं जिला नियंत्रण कक्ष के नोडल पदाधिकारी के रूप में आईसीडीएस डीपीओ डॉ. रश्मि वर्मा, मोबाईल नंबर-9431005040 काम करेंगे। जिला नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्ति कर्मी मतदान की तिथि तक जिला नियंत्रण कक्ष में उपस्थित रहेंगे।

सिटी एसपी शुभम आर्य ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर अपराधियों के विरुद्ध छापेमारी, गिरफ्तारी, वाहन चेकिंग, एरिया डोमिनेशन के लिए दो कंपनी सीएपीएफ उपलब्ध करायी गयी है। एक कंपनी को विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत और दूसरी कम्पनी को बिरौल थाना अंतर्गत प्रतिनियुक्त किया गया है।

सिटी एसपी शुभम आर्य ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर अब तक 732 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

अभी तक पांच देसी पिस्टल, कट्टा, 20 गोली और सात देसी बम बरामद किये गये हैं। कुल शस्त्रत्त् अनुज्ञप्ति की संख्या 1086 है। इसमें 839 शास्त्रत्तें का सत्यापन किया गया है। कुल सत्यापित शस्त्रत्त् दुकानों की संख्या दो, जमा शास्त्रत्तें की संख्या 199 व रद्द शस्त्रत्तें की संख्या 12 है। निरोधात्मक कार्रवाई धारा 170/110 के तहत 13791 लोगों पर कार्रवाई की गयी है। इसमें बाउंड डाउन 5829 किया गया है। अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत सीसीए तीन प्रस्ताव, 196 आदेश निर्गत सात और सीसीए 12 के तहत प्रस्ताव दो किया गया है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अन्य बातों की भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर नगर आयुक्त कुमार गौरव, डीडीसी चित्रगुप्त कुमार, अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी नीरज कुमार दास, अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार, अपर समाहर्ता (विधि व्यवस्था) राकेश कुमार रंजन, अपर समाहर्ता (विभागीय जांच) कुमार प्रशांत, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी बालेश्वर प्रसाद, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा, आईटी प्रबंधक संजय कुमार सहनी आदि भी मौजूद थे।

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