Home Featured अज्ञात महिला की हत्या मामले में रामदेव सदा दोषी करार।
March 21, 2024

अज्ञात महिला की हत्या मामले में रामदेव सदा दोषी करार।

दरभंगा: व्यवहार न्यायालय दरभंगा के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाकांत की अदालत ने हत्या मामले में सिमरी थाना क्षेत्र के शास्त्री चौक मुसहरी निवासी रामखेलावन सदा के बेटे रामदेव सदा दोषी करार दिया है। सजा की अवधि निर्धारण एवं सुनवाई के लिए अदालत ने 28 मार्च की तिथि निर्धारित की है।

Advertisement

अपर लोक अभियोजक विष्णु कांत चौधरी ने बताया कि 3 सितंबर 2011 को शास्त्री चौक के निकट भवेश उपाध्याय के खेत में एक अज्ञात महिला की लाश बरामद हुई थी। महिला की कनपटी, गर्दन के नीचे तथा गला के पास जख्म का निशान था। स्थानीय चौकीदार महेश पासवान के फर्द बयान पर थाना में कांड संख्या 140/2011 दर्ज किया गया था। तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक राकेश कुमार ने अनुसंधान के क्रम में रामदेव सदा को आरोपी बनाते हुए घटना के दिन ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।

Advertisement
Share

Check Also

जेईई मेंस के रिजल्ट में एकबार फिर सर्वश्रेष्ठ रहा ओमेगा का प्रदर्शन, संस्कृति को मिला 232वां रैंक।

देखिये वीडियो भी दरभंगा: मिर्जापुर स्थित शिक्षण संस्थान ओमेगा स्टडी सेंटर के बच्चों ने जेई…