ललित नारायण मिश्र हत्याकांड मामले की होगी सुनवाई, याचिका स्वीकृत।
दरभंगा: दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व रेलमंत्री एलएन मिश्रा के पोते की 48 साल पहले समस्तीपुर रेल विस्फोट की दोबारा जांच की याचिका को 16 मई को सूचीबद्ध किया है।
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न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली पीठ ने वैभव मिश्रा के आवेदन को हत्या के लिए दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ दोषियों की अपील के साथ सूचीबद्ध किया। 13 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषियों की अपील की अंतिम सुनवाई में सहायता करने की अनुमति देने के बाद पोते ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
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तत्कालीन कैबिनेट मंत्री एलएन मिश्रा को समस्तीपुर में ग्रेनेड विस्फोटों में घातक चोटें आईं थी, जहां वह 2 जनवरी, 1975 को ब्रॉड गेज रेल लाइन के उद्घाटन के लिए गए थे। उन्हें इलाज के लिए समस्तीपुर से दानापुर स्थानांतरित कर दिया गया, जहां 3 जनवरी, 1975 को उनकी मृत्यु हो गई। जांच को विफल करने का आरोप लगाते हुए, वैभव मिश्रा ने कई आधारों पर नए सिरे से जांच की मांग की थी, जिसमें यह भी शामिल था कि वास्तविक दोषियों को बरी कर दिया गया, जिससे न्याय नहीं मिला।
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