आपसी समझौते के आधार पर राष्ट्रीय लोक अदालत में 3313 मामलों का हुआ निष्पादन।
दरभंगा: जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के द्वारा शनिवार को व्यवहार न्यायालय दरभंगा के प्रांगण में राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन जिला न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार तिवारी, एसएसपी जगुनाथ रेड्डी,बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रविशंकर प्रसाद, महासचिव कृष्ण कुमार मिश्र, प्राधिकार के सचिव रंजन देव, उत्पादन अधिनियम के विशेष न्यायाधीश रविशंकर कुमार ने संयुक्त रूप दीप प्रज्ज्वलित किया। मंच का संचालन पैनल अधिवक्ता माधव कुमार लाभ ने किया। जिला जज विनोद कुमार तिवारी ने कहा कि लोक अदालत में हमेशा सभी पक्षों की जीत होती है। इससे पक्षकारों के बीच गिला-शिकवा दूर होता है। जबकि अदालत में मामला निष्पादित कराने से एक पक्ष की जीत व एक पक्ष की हार होती है।
वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय से लेकर व्यवहार न्यायालय तक में कार्यरत न्यायाधीशों द्वारा पक्षकारों के आपसी सहमति से मामले का निष्पादन किया जाता है। लोक अदालत में सुलह योग्य शमनीय फौजदारी मामले, परिवार न्यायालय से संबंधित मामले,दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा वादों, बिजली, पानी बिल,श्रम ,वन अधिनियम समेत विभिन्न बैंकों से संबंधित श्रृणवादों और विवाद पूर्व मामलों को आपसी सुलह समझौता के आधार पर उन सभी मामलों को नि: शुल्क ऑन स्पॉट निष्पादन के लिए बेंच के पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष रखा गया। प्राधिकार के सचिव द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर मुकदमों की सुनवाई हेतु 13 बेंच गठित किया गया था। शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत में बेंच के सामने 3358 मामले में से 3313 मामले का निष्पादन किया गया। जिसमें फौजदारी मामला, विभिन्न बैंकों का मामला, बीएसएनएल का मामला, क्लेम केस का मामला बिजली का मामला एवं अन्य मामले में 5 करोड़, 91लाख , 42 हजार, 964 रुपये का आपसी सहमति के आधार पर समझौता हुआ।
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