Home Featured दुष्कर्म और अश्लील वीडियो वायरल करने के जुर्म में चार युवकों को 20 साल की सजा।
July 30, 2024

दुष्कर्म और अश्लील वीडियो वायरल करने के जुर्म में चार युवकों को 20 साल की सजा।

दरभंगा: दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने के मामले में दरभंगा व्यवहार न्यायालय का एक बड़ा फैसला मंगलवार को आया है। पॉक्सो एक्ट की आदालत के विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार ने दुष्कर्म और अश्लील वीडियो वायरल करने के जुर्म में दरभंगा के जाले थाना अन्तर्गत मलिकपुर गांव के मुरारी कुमार, रोहन कुमार, सागर कुमार और अशोक कुमार को 20 साल सश्रम कारावास और 50500 रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। पीड़िता को 9 लाख रुपए मुआवजा भुगतान करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। यह मुआवजा जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से दिया जाएगा।

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इसको लेकर पूर्व में ही विधि विरुद्ध किशोर के मामले को किशोर न्याय बोर्ड में निष्पादन के लिए भेजा गया था।

अभियोजन पक्ष का कथन है कि 24, 25 अप्रैल की रात 2020 में जब किशोरी अपने पुराने घरारी पर 10 बजे रात में अपने दादी के साथ सोने जा रही थी। इसी दौरान पीड़िता को गाछी में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसका वीडियो बना लिया। धमकी दी थी कि किसी से कहोगी तो वीडियो वायरल कर देंगे। शर्म और डर से पीड़िता ने घटना कि जानकारी किसी को नहीं दी, लेकिन दुष्कर्मियों ने वीडियो वायरल कर दिया।

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वीडियो वायरल होने कि जानकारी पर पीड़िता की माता-पिता ने जब उससे पूछताछ की तो घटना के बारे में बताया। जिसकी प्राथमिकी जाले थाना में दिनांक 8 मई 2020 को दर्ज कराई गई। पुलिस ने अभियुक्त रोहन कुमार के पास से मोबाइल बरामद कर टेक्निकल सेल से जांचो के बाद पीड़िता का फोटो और दुष्कर्म वाला वीडियो प्राप्त किया। अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही और दस्तावेजी सबूतों, प्रस्तुत सीडी पर अदालत ने इस मामले की सुनवाई पूरी कर घारा- 341/34, 506/34, 354( बी) /34, 376 (डी) भादवि और पॉक्सो की घारा 6 में दोषी करार दे दिया।

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सजा के बिंदु पर सुनवाई बाद सभी चार दुष्कर्मी को भारतीय दण्ड विधान संहिता की धारा 376 डी में 20 साल का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपए अर्थदण्ड, 341 /34 में 1 माह का सश्रम कारावास और 500 रुपए अर्थदण्ड, 506 /34 में 7 साल का सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदण्ड, 354बी /34 में 7 साल का सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदण्ड और 6 पाॅक्सो एक्ट में 20 साल का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा कोर्ट ने सुनाई है।

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