Home Featured सामूहिक दुष्कर्म के जुर्म में तीन दोषियों को उम्रकैद एवं अर्थदंड की सजा।
August 27, 2024

सामूहिक दुष्कर्म के जुर्म में तीन दोषियों को उम्रकैद एवं अर्थदंड की सजा।

दरभंगा: सिविल कोर्ट में पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार की अदालत ने मंगलवार को एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के जुर्म में हायाघाट थाने के मनोरथा गांव के माया शंकर लालदेव उर्फ होरिल, अंकेश लालदेव व छोटे लालदेव को सश्रम आजीवन कारावास और 30-30 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने पीड़िता को 10 लाख रुपए के मुआवजा के भुगतान करने का आदेश दिया है। यह राशि दरभंगा जिला विधिक सेवा प्राधिकार देगी।

Advertisement

स्पेशल लोक अभियोजक विजय कुमार पराजित ने बताया कि 2 मार्च 2020 पीड़िता बहेड़ी थाने के एक गांव में अपनी मां के ननिहाल में शादी समारोह में गई थी। वहां ये तीनों आरोपी भी शादी समारोह में भाग लेने गए थे। रात 10 बजे में वह पेशाब करने के लिए एकांत में गई थी तो तीनों अभियुक्तों ने अगवा कर मोटरसाइकिल से जंगल में ले गया और चाकू का भय दिखाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता कहती रही कि आप लोग रिश्ते में हमारे नाना लगते हैं। फिर भी अभियुक्त दुष्कर्म करता रहा। परिजनों की ओर से खोजबीन किए जाने पर वह बेहोश मिली।

Advertisement

पीड़िता को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। होश आने पर पीड़िता ने सारी बात बताई। इस घटना की जानकारी मिलने पर प्राइवेट अस्पताल प्रशासन ने पीड़िता को निकाल दिया। उसे वापस शादी समारोह स्थल पर लाया गया, जहां पीड़िता ने अभियुक्तों की पहचान की। बहेड़ी थाना पुलिस को बुलाकर दुष्कर्मियों को सुपुर्द कर दिया गया।

Advertisement
Share

Check Also

जनसम्पर्क कार्यालय में बिससूत्री कार्यालय खोलने के विरुद्ध पत्रकारों ने सौंपा ज्ञापन।।

दरभंगा: समाहरणालय परिसर स्थित प्रमंडलीय जन संपर्क कार्यालय के भवन में बीस सूत्री का कार्या…