न्यायालय के आदेश की अनदेखी करने वाले अनुसंधानक को लगा अर्थदंड।
दरभंगा: जिला न्यायमंडल, दरभंगा के प्रथम विशेष न्यायाधीश उत्पाद श्रीराम झा की अदालत ने न्यायिक आदेश का अनुपालन करने में कोताही बरतने पर उत्पाद थाना, सदर, दरभंगा उत्पाद थांना कांड सख्या- 510/24 के अनुसंधानक चिंतामणि पासवान को चार हजार रुपये अर्थदण्ड भुगतान करने का आदेश दिया है।
हायाघाट थाना क्षेत्र के छतौना गाँव निवासी लालबाबू की ओर से अग्रीम जमानत याचिका संख्या-359/24 कोर्ट में दाखिला किया गया है। इसी मामलें में अभियुक्त की दाखिल अग्रीम जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गत 5 अक्टूबर 24 को ही केश दैनिकी समर्पित करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाबजूद अनुसंधानकर्ता ने केस डायरी प्रस्तुत नहीं किया। जिस वजह से आरोपी की अग्रीम जमानत याचिका की सुनवाई नहीं हो रही है। अदालत ने 28 अक्टूबर को फिर सुनवाई के लिए निर्धारित किया था, लेकिन चिंता मणी पासवान ने न्यायालय के आदेश के बाबजूद कांड दैनिकी समर्पित नही किया।
अदालत ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए अनुसंधानक को 4 हजार रुपये अर्थदण्ड जमा करने का आदेश पारित किया है और आरोपी आवेदक की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है।
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