Home Featured अठारह साल पूर्व हुए बच्चे और बकरी की हत्या मामले में चार साल कारावास की सजा।
February 24, 2025

अठारह साल पूर्व हुए बच्चे और बकरी की हत्या मामले में चार साल कारावास की सजा।

दरभंगा: जिले में अठारह साल पूर्व में हुए सात साल के एक बच्चे और एक बकरी की पीट-पीटकर हत्या के मामले में आरोपी रिटायर्ड टीचर को दोषी मानते हुए चार साल की कारावास की सजा सुनाई है।

Advertisement

सोमवार को व्यवहार न्यायालय के अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम के विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार की अदालत ने अठारह साल तक चली सुनवाई के बाद सजा का ऐलान किया। दोषी रिटायर्ड टीचर की पहचान बहेड़ा थानाक्षेत्र के कन्हौली के रहने वाले ज्ञानी मंडल के रूप में हुई है, जिसे कोर्ट ने भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 304(2) के तहत चार साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

Advertisement

सोमवार को न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की ओर से अदालत में बहस की गई। जिसमे अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे स्पेशल पीपी संजीव कुमार कुंवर ने बताया कि 27 जून 2007 को कन्हौली गांव में उपेंद्र राम के सात साल के बेटे सिकन्दर राम और उसके साथ मौजूद बकरी की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। घटना के वक्त मासूम बकरी चरा रहा था।

Advertisement

घटना के बाद मृतक के पिता उपेंद्र राम के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें भादवि की धारा 302, 429 और एससी/एसटी ऐक्ट की धारा 3(1)(10) के तहत बहेड़ा थानाकांड सं191/07 दर्ज की गई थी। दरभंगा व्यवहार न्यायालय में इसका विचारण जीआर केस नं.289/12 के तहत चल रही थी।

Advertisement

18 फरवरी को कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पूरी कर आरोपी ज्ञानी मंडल को भादवि की धारा 304(2) (गैर इरादतन हत्या) में दोषी घोषित करते हुए बंध पत्र खंडित करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया था।

Advertisement
Share

Check Also

पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन सश्रम कारावास, दस हजार रुपये अर्थदंड भी।

दरभंगा: व्यवहार न्यायालय, दरभंगा के अपर सत्र न्यायाधीश आदि देव की अदालत ने पत्नी की हत्या …