Home Featured अठारह साल पूर्व हुए बच्चे और बकरी की हत्या मामले में चार साल कारावास की सजा।
4 weeks ago

अठारह साल पूर्व हुए बच्चे और बकरी की हत्या मामले में चार साल कारावास की सजा।

दरभंगा: जिले में अठारह साल पूर्व में हुए सात साल के एक बच्चे और एक बकरी की पीट-पीटकर हत्या के मामले में आरोपी रिटायर्ड टीचर को दोषी मानते हुए चार साल की कारावास की सजा सुनाई है।

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सोमवार को व्यवहार न्यायालय के अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम के विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार की अदालत ने अठारह साल तक चली सुनवाई के बाद सजा का ऐलान किया। दोषी रिटायर्ड टीचर की पहचान बहेड़ा थानाक्षेत्र के कन्हौली के रहने वाले ज्ञानी मंडल के रूप में हुई है, जिसे कोर्ट ने भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 304(2) के तहत चार साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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सोमवार को न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की ओर से अदालत में बहस की गई। जिसमे अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे स्पेशल पीपी संजीव कुमार कुंवर ने बताया कि 27 जून 2007 को कन्हौली गांव में उपेंद्र राम के सात साल के बेटे सिकन्दर राम और उसके साथ मौजूद बकरी की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। घटना के वक्त मासूम बकरी चरा रहा था।

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घटना के बाद मृतक के पिता उपेंद्र राम के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें भादवि की धारा 302, 429 और एससी/एसटी ऐक्ट की धारा 3(1)(10) के तहत बहेड़ा थानाकांड सं191/07 दर्ज की गई थी। दरभंगा व्यवहार न्यायालय में इसका विचारण जीआर केस नं.289/12 के तहत चल रही थी।

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18 फरवरी को कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पूरी कर आरोपी ज्ञानी मंडल को भादवि की धारा 304(2) (गैर इरादतन हत्या) में दोषी घोषित करते हुए बंध पत्र खंडित करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया था।

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