सुनवाई में अनुपस्थित रहने पर चिकित्सा पदाधिकारी पर लगाया गया जुर्माना।
दरभंगा: बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत प्रथम अपील वादों की सुनवाई में अनुपस्थित रहने पर अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया। आयुक्त कार्यालय, दरभंगा प्रमंडल में 7 फरवरी को हुई सुनवाई में असैनिक शल्य चिकित्सक- सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, समस्तीपुर की गैरमौजूदगी पर आयुक्त ने खेद जताया। अन्य प्रतिनिधि भी उपस्थित नहीं हुए। इस कारण प्रधान सहायक, असैनिक शल्य चिकित्सक- सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय, समस्तीपुर पर 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसी तरह, प्रथम अपील वाद अर्जुन महतो की सुनवाई में जिला पंचायत राज पदाधिकारी अनुपस्थित रहे।

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