Home Featured अवैध मौद्रिक गतिविधियों की रोकथाम केलिए एफएसटी एवं एसएसटी को दिया गया प्रशिक्षण।
September 28, 2020

अवैध मौद्रिक गतिविधियों की रोकथाम केलिए एफएसटी एवं एसएसटी को दिया गया प्रशिक्षण।

दरभंगा: विधान सभा चुनाव के दौरान अवैध मौद्रिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए वाणिज्य कर कार्यालय राज्य कर संयुक्त आयुक्त सह नोडल पदाधिकारी देवानंद शर्मा द्वारा सोमवार को एफएसटी, फ्लाइंग स्क्वायड टीम एवं एसएसपी टीम को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान एसएसटी के 29 एवं एसपी के 28 पदाधिकारी उपस्थित थे।

 

राज्य कर संयुक्त आयुक्त देवनंद शर्मा द्वारा पदाधिकारियों को बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में अत्यधिक प्रचार पर खर्चों, रिश्वत के मदों का नकद या वस्तु के रूप में वितरण मतदाता को प्रलोभन देने के लिए संदेहास्पद वस्तुओं और असामाजिक तत्व इत्यादि की गतिविधियों पर नजर रखी जाए। उन्होंने कहा कि जिला नियंत्रण कक्ष एवं कॉल सेंटर पर अगर किसी भी प्रकार की सूचना या शिकायत प्राप्त होती है। तो उस सूचना या शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाए साथ ही वीडियो ग्राफर एवं पंचनामा के कागजात हमेशा अपने साथ रखेंगे। अगर शिकायत प्राप्त होने पर आधे घंटे के अंदर नहीं पहुंच पाने की स्थिति में स्थानीय थाना प्रभारी को शिकायतों की जानकारी दे दी जाए। श्री शर्मा ने कहा कि किसी परिसर की जांच के लिए जांच और सील का कार्य आईटी टीम द्वारा किया जाएगा आईटी टीम के पहुंचने से पूर्व उड़नदस्ता दल परिसर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे बल्कि प्रवेश करने वाले और बाहर निकलने वाले को रोकेगा। उड़नदस्ता दल , आईटी टीम के साथ ही अंदर प्रवेश करेगी। वहीं स्थैतिक निगरानी दल को निर्धारित चेक पोस्ट स्थल पर स्थैतिक निगरानी दल के दंडाधिकारी की उपस्थिति में जांच की जाएगी। जांच की संपूर्ण प्रक्रिया का वीडियो बनाएंगे।

उन्होंने कहा कि एसथेटिक निगरानी दल के दंडाधिकारी प्रतिदिन प्रेक्षक एवं पुलिस प्रेक्षक को उपलब्ध कराएंगे। यह टीम निर्वाचन की घोषणा की तारीख से जांच कार्य प्रारंभ करेगी। जांच के समय विनम्र मर्यादित एवं शिष्ट तरीके से व्यवहार करेंगे। जबकि की स्थिति में उचित तरीके से पंचनामा तैयार करेंगे प्राथमिकी दर्ज की स्थिति में इसकी एक प्रति जिला निर्वाचन पदाधिकारी के सूचना पट्ट पर चिपकाया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, व्यय प्रेक्षक एवं पुलिस प्रेक्षक को एफ आई आर की एक-एक प्रति भेजनी होगी। श्री शर्मा ने कहा पचास हजार रुपए से अधिक नकद की राशि अथवा दस हजार रूपए से ऊपर मूल्य की प्रचार समिग्री पाए जाने पर जब्ती की कार्रवाई करेंगे। प्रशिक्षण के दौरान डीसीसीटी दीपक राज, सहायक नोडल पदाधिकारी रमेश दास कैसर दोहिद आदि उपस्थित थे।

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