Home Featured बच्ची की हत्या के आरोप में एक दोषी करार।
January 28, 2023

बच्ची की हत्या के आरोप में एक दोषी करार।

दरभंगा: प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने शनिवार को तीन वर्ष की बच्ची की हत्या करने के आरोप में सिमरी थाने के कंसी निवासी मो. राजा को अपहरण, हत्या व साक्ष्य मिटाने के आरोप में दोषी ठहराया है। सजा के बिंदु पर 30 जनवरी को सुनवाई होगी। मामले में अभियोजन से अपर लोक अभियोजक अरुण कुमार सिंह ने बहस की। श्री सिंह के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध उसी गांव के मो. गुलजार ने चार अप्रैल 2016 को अपनी तीन वर्षीया बच्ची इसमन परवीन उर्फ गुड़िया का अपहरण कर रुपये के लिए हत्या कर लाश को छिपाने का आरोप लगाते हुए मो. राजा के विरुद्ध सिमरी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस अनुसंधानक ने 13 मई 2016 को आरोप पत्र समर्पित किया था। न्यायालय ने अभियुक्त के विरुद्ध संज्ञान के बाद तीन सितंबर 2016 को आरोप गठन किया। अभियोजन की ओर से सात गवाहों ने गवाही दी।

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