शहर में रेडिमेड कपड़े की दुकानें सशर्त खोलने की मिली अनुमति।
दरभंगा: रेडिमेड कपड़ा व्यवसायियों को करीब दो महीने के बाद दुकान खोलने की आखिरकार अनुमति दे दी गई है। हालांकि, राज्य सरकार की ओर से चिट्ठी मिलने के एक दिन बाद जिला प्रशासन की ओर से भी इसकी अधिसूचना मंगलवार की देर शाम जारी कर दी गई। इससे रेडिमेड कपड़ा व्यापारियों में खुशी की लहर है। जिला प्रशासन की ओर से दुकानों में अत्याधिक भीड़ जमा नहीं हो, इसको लेकर कुछ गाइड लाइन भी जारी किया गया है। इसके मुताबिक, शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर एक से 24 तक के दुकानदार सप्ताह के प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को अपनी दुकान खोल सकते है। इसी तरह, वार्ड नंबर 25 से 48 तक के दुकानदार प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को अपनी दुकानें खोल सकेंगे।
बताते चलें कि अप्रवासियों के बाहर से भारी संख्या में आगमन को देखते हुए उन्हें प्रखण्ड मुख्यालयों में क्वारेंटाइन किया गया है। अतः प्रखंड मुख्यालयों को रेड जोन माना गया है। अतः प्रखण्ड मुख्यालय में रेडीमेड कपड़ो की दुकानें खोलने का आदेश नही है। जिला के कंटेंमेंट जोन एवं रेड जोन से बाहर अन्य क्षेत्रों में प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को दुकान खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त अन्य दुकानें खोलने के संबंध में पूर्व में निर्गत आदेश यथावत लागू रहेगा।
इसके अतिरिक्त रिक्शा एवं ऑटो रिक्शा के परिचालन के संबंध में अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा। किराये के बसों का परिचालन जिला के अंदर और बाहर प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही गाड़ियों एवं व्यक्तियों का अंतर जिला और जिला के अंदर परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। दुकानदार अपनी दुकानें 11 बजे से दोपहर के चार बजे तक ही खोल सकेंगे। बता दें कि लॉकडाउन वन से अब तक जिले के सभी रेडिमेड कपड़े की दुकानें बंद थी। ईंद के मद्देनजर व्यापारियों में काफी निराशा थी। हालांकि, जिला प्रशासन के आदेश के बाद व्यापारियों ने राहत की सांस ली है।
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