Home Featured राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा दो पाली में तीन परीक्षा केंद्रों पर होगी आयोजित। 
January 11, 2023

राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा दो पाली में तीन परीक्षा केंद्रों पर होगी आयोजित। 

दरभंगा: जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा के आदेशानुसार अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर स्पर्श गुप्ता द्वारा आदेश पत्रक निर्गत करते हुए बताया गया कि राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा Academic Year 2022-23 (Project Year 2023-24) दिनांक – 22 जनवरी 2023 (रविवार) को दो पाली में यथा – प्रथम पाली 10:30 बजे पूर्वाह्न से 12:00 बजे मध्याह्न तक एवं द्वितीय पाली अपराह्न 01:00 बजे से अपराह्न 02:30 बजे तक दरभंगा जिला के शहरी क्षेत्र स्थित 03 परीक्षा केन्द्र यथा- 01. महात्मा गांधी कॉलेज, सुन्दरपुर, दरभंगा, 02. आर.बी जालान कॉलेज, बेला, दरभंगा एवं 03. एम.एम.टी.एम कॉलेज, कटहलबाड़ी, सिद्धि टोला, दरभंगा में आयोजित की गई है। 

परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा के स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं सुचारुपूर्वक संचालन कराने हेतु परीक्षा तिथि को परीक्षा केन्द्र के आस-पास 500 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने हेतु निर्देशित किया गया है।

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उक्त के आलोक में उक्त सभी परीक्षा केन्द्रों पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु सदर अनुमण्डल दण्डाधिकारी, दरभंगा स्पर्श गुप्ता द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973(2) की धारा -144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 500 गज की परिधि में दिनांक – 22 जनवरी, 2023 को निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है।

इस आदेश के तहत संबंधित सभी परीक्षा केन्द्रों के 500 गज के व्यासार्द्ध (परिधि) में शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।

वहीं 07:00 बजे पूर्वाह्न से 06:00 बजे अपराह्न तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध किया गया है।

परीक्षा केन्द्रों के अन्दर मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, ग्राफ पेपर, चार्ट, इलेक्ट्रोनिक पेन/घड़ी, पेजर, सेल्युलर फोन, ए.टी.एम. कार्ड एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/आरक्षी एवं सैन्य बल, सरकारी पासधारी, शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन कार्य में लगे कर्मियों, शवयात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी-विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा।

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