मां की हत्या के जुर्म में बेटे को आजीवन कारावास की सजा।
दरभंगा: जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने मां की हत्या के जुर्म में एपीएम थाना क्षेत्र के विसाईपट्टी निवासी बेटे समीद नद्दाफ को भादवि की धारा 302 में आजीवन सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

एपीपी रेणु झा ने बताया कि 13 जून 2018 की रात एपीएम थाना क्षेत्र के बिसाईपट्टी गांव में घर में सोई 61 वर्षीय महिला जैतून खातून की हत्या बेटे समीद ने कुल्हाड़ी से काटकर कर दी थी। एफआईआर मृतका के बेटे मो. शौकत नद्दाफ ने एपीएम थाना कांड दर्ज कराई थी।

बुधवार को कोर्ट ने जुर्मी घोषित समीद नद्दाफ को उम्र कैद की सजा सुनाई। हत्या से करीब एक माह पूर्व जुर्मी ने सूचक के 5 वर्षीय बेटे मो. इरफान को पोखरा में डुबाकर मार रहा था, विरोध करने पर बच्चे की जान बची गई। इसको लेकर पंचायत हुई थी। प्रतिशोध में मां की हत्या कुल्हाड़ी से कर दी।

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