फर्जी दस्तावेज से नौकरी लेने वाले शिक्षक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज।
दरभंगा: घनश्यामपुर मध्य विद्यालय कन्हैई गौड़ाबौराम प्रखंड में पदस्थापित शारीरिक शिक्षक अशोक कुमार सिंह पर फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर नौकरी लेने का आरोप है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना की जांच में यह खुलासा हुआ।

जांच में पाया गया कि अशोक कुमार सिंह ने वर्ष 1992 में महाराष्ट्र के पुणे स्थित क्रीड़ा व युवक सेवा संचालनालय से जारी अंक पत्र और प्रमाण-पत्र का उपयोग किया था। सत्यापन में यह प्रमाण-पत्र फर्जी निकला। महाराष्ट्र राज्य, पुणे के सहसंचालक ने 19 जून 2023 को पत्र भेजकर बताया कि अशोक कुमार सिंह का रोल नंबर 353 अंक पत्र सत्यापित किया गया। यह प्रमाण-पत्र गलत और अमान्य पाया गया। इसी के आधार पर उन्होंने वर्ष 2006 में दरभंगा जिले के गोड़ा बौराम प्रखंड में शिक्षक पद पर नियुक्ति ली।

जांच में यह भी सामने आया कि अशोक कुमार सिंह ने यह फर्जी प्रमाण-पत्र अन्य अज्ञात लोगों की मदद से बनवाया। इसके बाद इसे असली बताकर नौकरी हासिल की। यह धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र का मामला है।

एमनेस्टी पीरियड में भी उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया। बता दें कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना में जनहित याचिका संख्या सीडब्लूजेसी के आदेश के बाद निगरानी जांच संख्या बीएस-08/15 के तहत यह मामला सामने आया।

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