Home Featured दरभंगा में दुर्घटना से संबंधित मुआवजा दावा के शीघ्र निष्पादन हेतु मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण का हुआ गठन।
November 11, 2023

दरभंगा में दुर्घटना से संबंधित मुआवजा दावा के शीघ्र निष्पादन हेतु मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण का हुआ गठन।

दरभंगा: दरभंगा प्रमंडल के लिए बिहार मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण का गठन कर दिया गया है। बिहार सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के आलोक में आयुक्त दरभंगा, (प्रमंडल दरभंगा) मनीष कुमार द्वारा न्यायाधिकरण का गठन कर दिया गया है। यह बिहार में गठन किए जाने वाले सातों न्यायाधिकरण में सबसे पहला न्यायाधिकरण है। प्रमंडल में सड़क दुर्घटना से प्रभावित लोगों/परिवारों को दुर्घटना से संबंधित मुआवजा दावा का शीघ्र निष्पादन करने के लिए न्यायाधिकरण का गठन किया गया है।

Advertisement

दरभंगा प्रमंडल के सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार राजेश कुमार ने बताया कि 30 अक्टूबर 1977 को दरभंगा प्रमंडल का गठन किया गया था और वर्तमान वर्ष को 50वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आयुक्त मनीष कुमार के आदेश के आलोक में आयुक्त कार्यालय दरभंगा प्रमंडल के मुख्य भवन के भू-तल पर अवस्थित दो कमरों में बिहार मोटर दावा न्यायाधिकरण को सक्रिय कर दिया गया है। न्यायाधिकरण के संचालन के लिए अपेक्षित संख्या में कर्मचारी, डाटा इंट्री ऑपरेटर की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। न्यायाधिकरण के सचिव के रूप में पदस्थापित अपर जिला परिवहन पदाधिकारी निशा राज द्वारा भी दरभंगा प्रमंडल के न्यायाधिकरण में योगदान दिया जा चुका है।

Advertisement

उल्लेखनीय है कि 20 अक्टूबर 2023 को परिवहन विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा-165 के उपखंड-03 के अंतर्गत दरभंगा प्रमंडल सहित 07 न्यायाधिकरण के गठन के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। न्यायाधिकरण में हिट एंड रन के अंतर्गत सड़क हादसों के मृतक के परिजनों को दो लाख रुपये एवं घायलों के इलाज के लिए 50 हजार रुपए देने हेतु सुनवाई की जाएगी। गौरतलब है कि ठोकर मार कर बिना पहचान के भाग जाने वाले वाहनों से संबंधित मामले को हिट एंड रन के अंतर्गत रखा गया है।

Advertisement
Share

Check Also

धर्म के आधार पर किसी भी कीमत पर मुसलमानों को नहीं मिलेगा आरक्षण : मोदी

दरभंगा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दरभंगा राज परिसर के इंद्र भवन मैदान में चुनावी सभा को…