पुजारी हत्याकांड मामले में अदालत ने तीन को ठहराया दोषी।
दरभंगा: शहर के रामबाग परिसर स्थित कंकाली मंदिर के पुजारी की हत्या के मामले में सोमवार को कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ने इस मामले में विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के लक्ष्मीसागर निवासी अभिजीत श्रीवास्तव, नगर थाना क्षेत्र के शुभंकरपुर निवासी अभिषेक राज व मुजफ्फरपुर जिले के कटरा थाना क्षेत्र के लखनपुर निवासी आशु ठाकुर को हत्या, हत्या का प्रयास व आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर 16 जनवरी को सुनवाई होगी।
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रेणु झा ने बहस की। श्रीमती झा ने बताया कि इस घटना के संबंध में मंदिर के मृतक पुजारी अंटू झा के पुत्र आयुष वैभव ने विवि थाने में 14 अक्टूबर 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें उसने कहा था कि घटना से एक दिन पूर्व 13 अक्टूबर 2021 को अभियुक्त मंदिर के बगल में नशापान कर रहे थे। उसके पिता ने इसका विरोध किया था। इस पर आरोपितों ने उनके साथ गाली-गलौज कर धमकी दी थी। इसके बाद दुर्गा पूजा की निशा पूजा के दिन 14 अक्टूबर 2021 को अलसुबह 4:30 बजे उसके पिता थके हुए थे और परिसर में सो रहे थे। उसी समय हथियार के साथ आरोपित मंदिर प्रांगण में घुसकर गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर उन्होंने उसके पिता को गोली मार दी। उन्हें दो गोलियां लगी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने तीन आरोपितों को पड़क लिया। इनमें अभिजीत श्रीवास्तव, अभिषेक राज और पुलकित रॉय थे।
पुलकित रॉय को लोगों ने मारपीट कर जख्मी कर दिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी। आशु ठाकुर फरार हो गया। पुजारी को जख्मी हालत में डीएमसीएच ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस अनुसंधानक ने अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया। अभियुक्तों के विरुद्ध 21 जनवरी 2022 को आरोप गठन किया गया। अभियोजन की ओर से आठ गवाहों ने गवाही दी।
दवा दुकानदार के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया सड़क जाम।
दरभंगा: सोमवार की रात मनिगाछी थाना क्षेत्र में हुए दवा दुकानदार की हत्या मामले में …