अपहरण व दुष्कर्म के मामले में एक अभियुक्त को सात वर्ष कारावास की सजा।
दरभंगा: प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उदयवंत कुमार की अदालत ने अपहरण सह दुष्कर्म के मामले में सदर थाना क्षेत्र के रामसल्ला गांव के पप्पू यादव को सात वर्षों के सश्रम कारावास और 15 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने सोमवार को दोषी करार देते हुए बंध पत्र खंडित कर उसे मंडल कारा दरभंगा भेज दिया था। अदालत ने इस मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त को सजा निर्धारण और अन्तिम सुनवाई के लिए 24 मई की तिथि निर्धारित की थी। अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे अपर लोक अभियोजक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि 1 सितंबर 1994 को सदर थाना में लिखित आवेदन में दिया था। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हाेंने बेटी एमआरएम स्कूल पढ़ने के लिए जाना था तो उसका भाई मोटरसाइकिल से स्कूल गेट पर छोड़ने गया तो अभियुक्त वहां पर खड़ा था। बहन को स्कूल गेट पर छोड़ कर वापस डेरा आ गया। जब शाम 4 बजे तक वह घर नहीं लौटी ताे खोजबीन के क्रम में लड़की के किताब से पप्पू यादव की लिखित चिठ्ठी बरामद हुई।
चोरी के पम्पसेट के साथ तीन युवक गिरफ्तार।
दरभंगा: बहादुरपुर थाना की पुलिस ने चोरी के सामान के साथ तीन चोरों को गिरफ्तार किया है। गिर…