रमन पासवान हत्याकांड में चार को उम्रकैद की सजा।
दरभंगा: प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने गुरुवार को हत्या के मामले में दोषी पाते हुए चार अभियुक्तों को उम्रकैद व 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर छह-छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सजा पाने वालों में विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सुंदरपुर बेला वार्ड दो के निवासी मंजीत पासवान, संजीत पासवान, रंजीत पासवान व अंजीत पासवान हैं। अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक अरुण कुमार सिंह ने बहस की। श्री सिंह ने बताया कि अभियुक्तों के विरुद्ध उसी मोहल्ले के निवासी कारी पासवान ने अपने पुत्र रमन पासवान की हत्या का आरोप लगाते हुए 29 अक्टूबर 2018 को विश्वविद्यालय थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
इसमें आरोप था कि रमन नौ बजे रात में घर आ रहा था। बेला हाईस्कूल के पास सभी अभियुक्तों ने मिलकर तेज हथियार से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। मामले में एक अभियुक्त राजकुमार पासवान की मौत 11 फरवरी 2021 को हो गयी। एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने रिहा कर दिया। अभियुक्त मंजीत पासवान लगातार न्यायिक हिरासत में है। अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में छह जुलाई 2019 को आरोप गठन किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों ने गवाही दी। न्यायालय ने दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई के बाद साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों को सजा सुनाई है।
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