Home Featured दुर्गापूजा को लेकर 425 स्थलों पर दण्डाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति।
1 week ago

दुर्गापूजा को लेकर 425 स्थलों पर दण्डाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति।

दरभंगा: जिलाधिकार राजीव रौशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी द्वारा संयुक्त रूप से आदेश जारी करते हुए कहा कि दुर्गा पूजा का त्योहार 12 अक्टूबर 2024 तक मनाया जायेगा। संयुक्तादेश में बताया गया कि इस वर्ष 10 अक्टूबर को महासप्तमी प्रतिमा (स्थापना की तिथि) है। वहीं 11 अक्टूबर को महाअष्टमी /महानवमी एवं 12 अक्टूबर 2024 को विजयादशमी है, इसलिए उक्त पर्व को शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु विशेष चौकसी एवं सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

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संयुक्तादेश में बताया गया कि दुर्गा पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारित रखने हेतु जिले के सभी संवेदनशील स्थलों सहित 425 स्थलों पर दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है। अधिकृत रूप से दी गई जानकारी के अनुसार उग्रवादी/उपद्रवी तत्वों एवं गुण्डा तत्वों एवं साम्प्रदायिक अफवाह फैलाने वाले तत्वों पर कड़ी निगरानी रखते हुए, आवश्यकता पड़ने पर उनके विरूद्ध तत्काल कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय। संयुक्तादेश में बताया गया कि इन अवसरों पर यदि कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, भाषा वगैरह के आधार पर नफरत फैलाने की कोशिश करते हुए पाये जाते है, किसी दूसरे वर्ग या समुदायक के धर्म को अपमानित करने के उद्देश्य से धार्मिक स्थल को नुकसान अथवा अपवित्र करता है या करने की कोशिश करता है, उनके धर्म अथवा धार्मिक मान्यता को ठेस पहुँचाने के उद्देश्य से जान-बूझकर दुर्भावना से ग्रसित होकर कोई कार्य करता है तथा कानूनी रूप से आयोजित धार्मिक अनुष्ठान अथवा पूजा में बाधा पहुँचता है, तो उनके विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 153 एवं 295, 295 एवं 296 के तहत कार्रवाई की जाएगी। संयुक्तादेश में बताया गया कि अनुमण्डल दण्डाधिकारी समाजिक सद्भाव बिगाड़ने तथा साम्प्रदायिक विद्वेश पैदा करने वाले तत्वों के विरूद्ध दं.प्र.सं. के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत निरोधात्मक कारवाई सुनिश्चित करेंगे। धार्मिक जुलुसों-पंडालों के लिए दिये जाने वाली अनुज्ञप्ति में यह शर्त निश्चित रूप से रहे कि ऐसे कोई झाँकी अथवा दृश्य (व्यंग्य चित्र सहित) जुलुस में नहीं होगा, जिससे किसी साम्प्रदाय, जाति, वर्ग अथवा समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचे अथा किसी प्रकार की वैमनस्यता उत्पन्न होने की संभावना हो। इसके उल्लंघन की अवस्था में उन व्यक्तियों, जिनके नाम से अनुज्ञप्ति जारी किया गया है, के विरूद्ध विधि-सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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वहीं सभी पूजा आयोजकों को निदेशित किया गया है कि धार्मिक अनुष्ठान, पूजा के स्थान एवं पूजा पंडाल आदि का उपयोग चुनाव प्रसार के लिए न किया जाए, ये सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि ऐसा किया जाना धार्मिक संस्थान (दुरूपयोग पर रोक) अधिनियम, 1988 की धारा-7 के तहत दण्डनीय है, जिसके लिए पांच वर्ष तक की सजा तथा जुमार्ना का प्रावधान है। इसके साथ ही सभी पूजा आयोजकों को कहा गया कि पूजा पंडाल/अन्य स्थल का किसी राजनैतिक प्रचार के लिए प्रयोग न किया जाए, इसके उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध सुसंगत अधिनियम/नियम तथा आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी थानाध्यक्ष/ओ.पी. अध्यक्ष/पुलिस निरीक्षक एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत उक्त पर्व के अवसर पर विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु उपर्युक्त निरोधात्मक कारवाई का अनुपालन सख्ती से सुनिश्चित करेंगे तथा अपने क्षेत्रान्तर्गत साम्प्रदायिक घटनों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए पूर्ण सावधानी बरतेंगे। दुगार्पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं के शहर में अत्यधिक भीड़ को देखते हुए दरभंगा शहरी क्षेत्रान्तर्गत यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन हेतु 09 अक्टूबर 2024 के प्रात: से 13 अक्टूबर 2024 तक दरभंगा शहरी क्षेत्र में विशेष यातायात व्यवस्था रहेगी। वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि रामनगर आई.टी.आई. से पुरब मोड़ पर, चट्टी, लहेरियासराय रेलवे गुमटी के पूरब त्रिमुहानी के पास, एकमी घाट, शिवधारा मोड़, एन.एच -57 से सटे बाजार समिति वाली रोड, दिल्ली मोड़, बेला मोड़, नाका नम्बर – 08 के पास मोड़ एवं बी.एम.पी. – 13 के आस-पास बैरिकेटिंग/ड्राप गेट की व्यवस्था की गयी है।

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