शराब मामले में अभियुक्त बनायी गयी नेत्रहीन महिला को अदालत ने किया आरोप मुक्त।
दरभंगा: जिले के अशोक पेपर मिल थाने के दारोगा की ओर से शराब तस्करी के आरोप में नेत्रहीन महिला को आरोपी बनाए जाने को लेकर प्रथम उत्पाद अधिनियम न्यायालय के न्यायाधीश सत्यभूषण आर्य ने शुक्रवार को मुकदमा से मुक्त कर दिया। यह मामला एपीएम थानाक्षेत्र के ब्रह्मोतरा का है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार तत्कालीन थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने 28 मार्च 2015 को पूर्व सूचना के आधार पर ब्रह्मोतरा कब्रिस्तान के निकट मुकेश भंडारी के कटघारा में से शराब की बरामदगी कर 29 मार्च 2015 को प्राथमिकी संख्या 21 /2015 संस्थित कर मुकेश भंडारी और उसकी पत्नी नीतू देवी को अभियुक्त बनाया। अनुसंधानक ने 31 जुलाई 2016 को आरोप पत्र समर्पित किया। अदालत ने दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध सम्मन निर्गत कर उपस्थित होने का आदेश दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता मनोज कुमार एवं कुमार उत्तम ने आरोपी नेत्रहीन महिला नितू देवी को अदालत में प्रस्तुत कर मुकदमे से उनमुक्त करने का आवेदन दाखिल किया। अदालत ने शुक्रवार को नेत्रहीन महिला नीतू देवी को इस मुकदमा से मुक्त कर दिया।
दवा दुकानदार के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया सड़क जाम।
दरभंगा: सोमवार की रात मनिगाछी थाना क्षेत्र में हुए दवा दुकानदार की हत्या मामले में …