बच्ची की हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा।
दरभंगा: प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश उदयवंत कुमार की अदालत ने एक तीन वर्षीया मासूम बच्ची की अपहरण कर चाकू गोदकर हत्या बाद लाश छिपाने के जुर्म में सिमरी थाना क्षेत्र के कंसी निवासी मो. राजा को आजीवन सश्रम कारावास और पचीस हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त को शनिवार को दोषी करार दिया था । इस जघन्य घटना की प्राथमिकी मृत बच्ची के नाना कंसी निवासी मो गुलजार ने सिमरी थाना कांड संख्या- 33/16 ,भादवि की धारा 364 (अपहरण) के तहत 4 अप्रैल 2016 को मामला दर्ज कराया थी। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई।
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