नौ साल पूर्व हुए हत्या मामले में अब आया फैसला, अदालत ने एक को दिया दोषी करार।
दरभंगा: कमतौल थाना क्षेत्र के कमतौल मुसहरी निवासी खेतिहर मजदूर सुबरन सदा की निर्मम हत्या पानी में डूबा करने एवं शव को जलकुंभी के नीचे छिपाने के जुर्म में सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी की अदालत ने मंगलवार को दो हत्याभियुक्त सुरो उर्फ सुरेंद्र यादव और मनोज यादव को दोषी करार देते हुए मंडल काराधीन कर दिया। वहीं एक हत्याभियुक्त ललिता देवी को रिहा किया। इस जघन्य हत्या मामले में अभियोजन पक्ष का संचालन अपर लोक अभियोजक चमक लाल पंडित ने किया। बताया कि यह घटना 27 मार्च 2013 की रात में हुई थी।
कमतौल मुसहरी टोल की सुपालो देवी ने मदन ठाकुर के पोखर के निकट अपने मृत बेटे सुबरन सदा की लाश के निकट फर्द बयान दिया था। जिसमें आरोप लगाया था कि उनके टोले के सुरो उर्फ सुरेंद्र यादव और मनोज यादव ने उनके बेटे सुबरन को बहला-फुसला कर दारू पिलाने के नाम पर ले गया। जब 12 बजे रात तक लौट कर नहीं आया तब खोजबीन शुरू की। सुबह में पोखरी के निकट सुबरन की चप्पल दिखाई दी । लाश जलकुंभी के नीचे मिली। सूचिका ने हत्या का कारण बताते हुए कहा कि घटना से 10 दिन पहले मनोज यादव ने केराऊ खेत में सुरो यादव की पत्नी के साथ सूचिका का बेटा गलत काम करते हुए देख लिया था। जिस बात को सूचिका के बेटे ने मनोज की पत्नी को कह दिया था। जिसे लेकर मनोज और उसकी पत्नी के बीच विवाद हो गया और उसकी पत्नी मायके भाग गई ।
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