दुष्कर्म मामले में एक दोषी करार।
दरभंगा: पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विनय शंकर ने बुधवार को कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के शम्भू मुखिया को दुष्कर्म के एक मामले में दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर 11अप्रैल को सुनवाई होगी। अन्य चार आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में मुक्त किया गया। गौरतलब है कि 10 मार्च 2017 को सभी आरोपितों ने मिलकर शादी की नीयत से पीड़िता का अपहरण कर लिया। पीड़िता ढाई महीने के बाद बरामद हुई थी। पीड़िता के परिजन ने 23 मार्च 2017 को कुशेश्वरस्थान थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। पुलिस अनुसंधानक ने अभियुक्तों के विरुद्ध 30 अप्रैल 2020 को न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों ने गवाही दी। अभियुक्त शम्भू मुखिया नौ अप्रैल 2018 से ही हिरासत में है।
चोरी के पम्पसेट के साथ तीन युवक गिरफ्तार।
दरभंगा: बहादुरपुर थाना की पुलिस ने चोरी के सामान के साथ तीन चोरों को गिरफ्तार किया है। गिर…