शराब तस्करी मामले में पांच वर्ष कारावास एवं एक लाख अर्थदंड की सजा।
दरभंगा: उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय ने शराब तस्कर बहेड़ा थाना क्षेत्र के बहेड़ा निवासी मो. हामिद रेजा हाशमी को पांच वर्ष कारावास और एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
बहेड़ा थाना क्षेत्र के बहेड़ा गांव निवासी मो. हामिद रेजा हाशमी को पुलिस ने शराब के साथ गिरफ्तार किया था। इस संबंध में सूचक के बयान पर प्राथिमिकी दर्ज की गयी थी। न्यायालय में उक्त मामले का केस विचारण में चल रहा था। न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सक्ष्यों एवम प्रदर्शों तथा उभय पक्षों की ओर से सुनवाई के बाद यह सजा सुनाई है।
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